- तहसीलदारों संग बैठक कर सचिव ने जारी किए दिशा निर्देश *
- लोक अदालत और “राष्ट्र के लिए मध्यस्थता अभियान” पर न्याय पालिका गम्भीर
सोनभद्र (स्टेट मीडिया)। आगामी देशव्यापी राष्ट्रीय लोक अदालत को देखते हुए जनपद सोनभद्र में भी 13 सितंबर 2025 को यह आयोजन किया जाएगा। गुरुवार 24 जुलाई को सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सोनभद्र शैलेंद्र यादव ने बैठक कर ओबरा और घोरावल तहसील की कार्य योजना की समीक्षा कर उन्हें दिशा निर्देश जारी किया।।
अध्यक्षता कर रहे अपर जनपद न्यायाधीश/ सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सोनभद्र, शैलेंद्र यादव ने बैठक में प्रकाश डाला कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत में विशिष्ट विषय, अपराधिक शमनीय वाद, धारा 138 एनआई एक्ट, आर्बिट्रेशन एवं पेट्टी ऑफेंसेस के वाद, बैंक वसूली, मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिकाएं, पारिवारिक वाद, श्रम एवं भूमि अधिग्रहण तथा विद्युत एवं जल बिल वाद हो या सर्विस में वेतन एवं भक्तों से संबंधितवाद, विशिष्ट व्ययादेश अनुतोष वाद से संबंधित मामलों के साथ सुलह योग्य प्री लिटिगेशन मामले को भी समझौते के आधार पर इस राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारित किया जाएगा।
अधिक से अधिक वादों में नोटिस का तामिला सुनिश्चित करने और समझौते के आधार पर केस निस्तारित कराने की हिदायत दी।
अलावा इसके जनपद सोनभद्र में 1 जुलाई 2025 से 30 सितंबर 2025 तक चलाये जा रहे राष्ट्र के लिए मध्यस्थता अभियान पर भी प्रगति की जानकारी ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव शैलेंद्र यादव ने ली और मनोयोग से जनहित में प्रचार प्रसार सहित उन्हें लाभान्वित करने पर बल दिया।
बैठक के दौरान तहसीलदार ओबरा नरेंद्र राम और नायब तहसीलदार घोरावल विदित तिवारी उपस्थित रहे।
जनपद न्यायाधीश राम सुलीन अध्यक्ष ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण सोनभद्र के निर्देशानुसार यह बैठक आयोजित हुई। इस आशय की जानकारी प्राधिकरण सचिव/अपर जनपद न्यायाधीश शैलेंद्र यादव ने दी










