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लोडिंग वाहन चालक से रिश्वत लेने के दोषी जेएस यादव (तत्कालीन थाना प्रभारी, फूप) को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। स्पेशल कोर्ट ने 23 जनवरी 2016 को उन्हें दोषी मानते हुए 5 साल की सजा दी थी और कुल 40 हजार का जुर्माना लगाया था। इस आदेश के खिलाफ की गई अपी
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दस साल की सजा: मुंहबोले चाचा सुनील जाटव (29) को दुष्कर्म के आरोप में विशेष न्यायाधीश वंदना राज पाण्डेय ने 10 साल के कठोर कारावास की सजा दी और एक हजार रुपए जुर्माना लगाया। प्रकरण की जानकारी देते हुए एडिशनल डीपीओ अनिल मिश्रा ने बताया कि 14 वर्षीय नाबालिग ने 30 जनवरी 2023 को पुलिस थाने पहुंचकर मुंहबोले चाचा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराते हुए दुष्कर्म का आरोप लगाया था।
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