- 5 हजार रुपये अर्थदंड, न देने पर एक माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी
- कोर्ट ने पीड़िता को अर्थदंड की आधी धनराशि देने का दिया आदेश
- साढ़े नौ वर्ष पूर्व लड़की के साथ हुए दुष्कर्म का मामला
फोटो: कोर्ट भवन।
सोनभद्र। अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी/सीएडब्लू , सोनभद्र अर्चना रानी की अदालत ने वृहस्पतिवार को साढ़े नौ वर्ष पूर्व हुए दुष्कर्म के मामले सुनवाई करते हुए दोषसिद्ध पाकर दोषी बब्बन उर्फ़ सन्तोष खरवार को 10 वर्ष की कठोर कैद व 5 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर एक माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। वहीं कोर्ट ने अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक मध्यप्रदेश के सिंगरौली जिला अंतर्गत चितरंगी थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने जुगैल थाने में दी तहरीर में आरोप लगाया था कि उसकी बेटी 24 जून 2012 को अपना कपड़ा सिलाने जुगैल थाना क्षेत्र के एक गांव में गई थी। वापस लौटते समय बेटी को रास्ते में अकेला पाकर बब्बन उर्फ संतोष खरवार पुत्र पोलारे खरवार निवासी गर्दा, थाना जुगैल, जिला सोनभद्र ने दोपहर 12 बजे उसे पकड़ कर झाड़ी में ले गया और उसके साथ जबरन बलात्कार किया और भाग गया। लड़की को वेहोशी हालत में सूचना मिलने पर मौके से लेकर आया। होश आने पर बेटी ने आपबीती बताई। बब्बन ने उसे धमकी दिया कि अगर थाने अथवा कही भी सूचना दिया तो खैर नहीं रहेगी। इससे वह काफी डर गया था लेकिन लोगों के सहयोग से थाने पर सूचना दे रहा हूं। आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा करें। इस तहरीर पर एफआईआर दर्ज कर पुलिस ने विवेचना किया। पर्याप्त सबूत मिलने पर विवेचक ने चार्जशीट दाखिल किया था।
मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान और पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर दोषी बब्बन उर्फ संतोष खरवार को 10 वर्ष की कठोर कैद व 5 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर एक माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। वहीं कोर्ट ने अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है। अभियोजन पक्ष की ओर से सरकारी वकील सत्यप्रकाश त्रिपाठी ने बहस की।