- न्यायाधीश ने नये भवन में स्थापित वन स्टाप सेंटर का किया निरीक्षण *
सोनभद्र (स्टेट मीडिया ब्यूरो)। उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर जनपद न्यायाधीश, अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सोनभद्र के आदेशानुसार शुक्रवार 19 दिसम्बर 2025 को अपने नये भवन में स्थापित वन स्टाप सेन्टर का निरीक्षण एवं विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन शैलेन्द्र यादव, अपर जनपद न्यायाधीश / सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सोनभद्र ने किया।
निरीक्षण के दौरान वन स्टाप सेन्टर की केन्द्र प्रबन्धक दीपिका सिंह एवं समस्त स्टाप उपस्थित मिले।
निरीक्षण के समय वन स्टाप सेन्टर में एक नवजात शिशु बालक सुर्याश 03 माह 18 दिन एवं बालिका कात्यायनी 02 माह 18 दिन एवं बालिका तन्वी 27 दिन की आवासित पायी गयी। जिसकी देख-रेख एव खान-पान का विशेष ध्यान रखने हेतु निर्देशित किया गया। साफ-सफाई पायी गयी तथा सभी पंजिकाएं अवलोकन हेतु प्रस्तुत की गयी जो अद्यतन स्थिति में पायी गयी।
वन स्टाप सेन्टर में उपस्थित समस्त स्टाफ को नैतिक व्यापार निवारण अधि० 1956, घरेलू हिसां से महिला संरक्षण अधि० 2005, दहेज प्रतिषेध अधि० 1961, गर्भ का चिकित्सीय समापन अधि० 1971, मातृत्व लाभ अधि० 1961-26 सप्ताह तक, कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीडन अधि० 2013, लैगिंक अपाधो से बालको का संरक्षण अधि० 2012, गर्भधारण पूर्ण एवं प्रसव पूर्ण निदान तकनीकी (लिंग चयन प्रतिषेध) अधि० 1994, समान पारिश्रमिक अधि० 1976, महिलाओं का अशिष्ट चित्रण (निषेध) अधि० 1966, हिन्दू उत्राधिकार अधि० 1956 के संबंध में एवं नालसा द्वारा चलायी जा रही सभी स्कीमों यथा DWAN Unit, ASHA Unit, SAMVAD Unit and JAGRITI Unit के बारे भी जानकारी दी गई एवं उन्हे निर्देशित किया गया कि जनपद में विभिन्न स्थानों पर जागरूकता शिविर लगाकर उक्त कानूनों के बारे कृत कार्यवाही कर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सोनभद्र अवगत करायें।
जानकारी अपर जनपद न्यायाधीश/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सोनभद्र शैलेंद्र यादव ने दी।
- ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण सोनभद्र ने छात्र-छात्राओं को विधिक सेवाएं की दी जानकारी *
सोनभद्र । जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सोनभद्र के निर्देशन में शुक्रवार को जय प्रकाश असिस्टेन्ट एल.ए.डी.सी. मध्यस्थ अधिवक्ता, रामचन्द्र सिंह, द्वारा ग्लेनहिल स्कूल छपका, राबर्ट्सगंज सोनभद्र में महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा सम्मान एवं स्वावलंबन हेतु ‘मिशन शक्ति विशेष अभियान एवं POSH Act 2013 on topic Sexual Harassment of Women on workplace विषय पर विधिक जागरूकता कार्यकम एवं का आयोजन किया गया। शिविर के दौरान 60 छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।
महिला स्टाफ एवं छात्र-छात्राओं को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 354 के तहत ईव-टीजिंग (लडकी को छेडना) तथा कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम निषेध वा निवारण) अधिनियम 2013, सैनेटरी नैपकीन योजना, दहेज प्रतिषेध कानून, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005, लैंगिक अपराधों से संरक्षण, कार्यस्थल पर यौन शोषण संबंधी अधिनियम, गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम 1971, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, गिरफ्तारी से पूर्व गिरफ्तारी के समय एवं उसके बाद महिलाओं के अधिकार संबंधी प्रावधान व कानून पूर्व गर्भाधान व प्रसवपूर्व निदान तकनीक अधिनियम 1994 तथा विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987, अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत महिलाओं को निःशुल्क विधिक सेवा प्राप्त करने के अधिकार के बारे में उन्हें जागरूक किया गया तथा महिला हेल्पलाइन नं० 1090 एवं Sex Selection decline in sex ratio under PCPNDC Act, LGBTQIA, एवं विभिन्न साइबर काइम, साइबर हेल्पलाइन नं० 1930, यौपन उत्पीड़न, नागरिकों के मौलिक अधिकार व नालसा के टोल फ्री नं0 15100 और सालसा का हेल्पलाइन नं० 15100, नशीली दवाइयों के दुष्परिणाम, साइबर अपराध के बारे में जानकारी दी गयी एवं सालसा द्वारा निर्देशित सुरक्षित दवा, सुरक्षित जीवन अभियान जेनेटिक दवादयों की जानकारी दी गयी, मानसिक बीमारी वाले व क्तियों और बौद्धिक विकलांक व्यक्तियों के लिये कानूनी सेवा योजना 2024 साइबर काइम साइबर हेल्पलाइन नं० 1930, यौन उत्पीड़न, नागरिकों के मौलिक अधिकार, कर्तव्य व नालसा का टोल फ्री नं0 15100 एवं नालसा द्वारा चलायी जा रही सभी स्कीमों यथा DWAN Unit, ASHA Unit, SAMVAD Unit and JAGRITI Unit तथा नशीली दवाइयों के दुष्परिणाम, साइबर अपराध आदि के बारे में जानकारी दी गयी।
यह जानकारी शैलेन्द्र यादव अपर जनपद न्यायाधीश / सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सोनभद्र ने दी है।











