
- लोक अदालत और 30 सितम्बर तक चलेगा “राष्ट्र के लिए मध्यस्थता अभियान” बनाई कार्य योजना
-देश भर में 13 सितंबर को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत
सोनभद्र। शुक्रवार 01 अगस्त को सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सोनभद्र/अपर जनपद न्यायाधीश शैलेंद्र यादव ने जनपद के नगर पालिका परिषद, नगर पंचायतों के अधिशासी अधिकारियों संग बैठक कर राष्ट्र के लिए मध्यस्थता अभियान तथा राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता हेतु कार्ययोजना की जानकारी दी।
अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनहित में विभागीय व अन्य मामले यथाशीघ्र उचित प्लेटफार्म से समापन करायें। बताया कि इस
जनपद सोनभद्र में 13 सितंबर 2025 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिकाधिक वादों का निपटारा सुलह समझौते के आधार पर कराया जाये। जनपद न्यायाधीश राम सुलीन अध्यक्ष ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण सोनभद्र के निर्देशानुसार यह बैठक आयोजित हुई। इस आशय की जानकारी प्राधिकरण सचिव/अपर जनपद न्यायाधीश शैलेंद्र यादव ने दी।
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- मध्यस्थता के लिए कौन से मामले संदर्भित होंगे? *
सोनभद्र। राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों के परिप्रेक्ष्य मे बैठक की अध्यक्षता कर रहे अपर जनपद न्यायाधीश/ सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सोनभद्र, शैलेंद्र यादव ने बैठक में प्रकाश डाला कि मध्यस्थता अभियान में
अपराधिक शमनीय वाद, धारा 138 एनआई एक्ट, वैवाहिक विवाद, घरेलू हिंसा, बैंक वसूली, मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिकाएं, पारिवारिक वाद, श्रम एवं भूमि अधिग्रहण तथा विद्युत एवं जल बिल वाद हो या सर्विस में वेतन से संबंधित वाद, विशिष्ट व्ययादेश अनुतोष वाद से संबंधित मामलों के साथ सुलह योग्य प्री लिटिगेशन मामले को भी समझौते के आधार पर निस्तारित किया जाएगा।
श्री यादव ने अधिकारियों से अनुरोध किया कि अधिकाधिक वादों के निस्तारण हेतु सम्मिलित प्रयास किया जाये ताकि अधिकाधिक जनों को इसका लाभ मिल सके।
जानकारी अपर जनपद न्यायाधीश सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सोनभद्र शैलेंद्र यादव ने दी।
__________&&&_ - प्राचीन श्री रामचरितमानस मंदिर समिति का पंजीयन निरस्त, प्रशासन बना नियंता *
ओबरा (सोनभद्र) उप जिलाधिकारी ओबरा द्वारा जारी निर्देश के अनुसार “श्री रामचरितमानस मंदिर ओबरा सोनभद्र का पंजीयन सहायक रजिस्ट्रार फर्म्स सोसायटी एवं चिटफंड वाराणसी मंडल वाराणसी के आदेश 13 जून 2025 के अनुसार श्री रामचरितमानस मंदिर ओबरा सोनभद्र का पंजीयन निरस्त किए जाने का आदेश है।
आलोक कुमार भाटिया और पूर्व अध्यक्ष उमाशंकर सिंह ने उक्त संस्था का रजिस्ट्रेशन अवधि समाप्त हो जाने की सहायक फर्म्स समिति एवं चित फंड वाराणसी को इस आशय की शिकायत की थी। एसडीएम कार्यालय के आदेश में प्रभारी निरीक्षक थाना एवं अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत को निर्देशित किया गया है कि निरस्त कमेटी के विरुद्ध संवैधानिक सार्वजनिक भूमि को अपना मानते हुए लगातार वसूली कर धन उगाई किया जा रहा है ऐसा विपक्ष का आरोप है।
यदि ऐसा हो रहा है तो संबंधितों के विरुद्ध तात्कालिक यथोचित विधि कार्रवाई सुनिश्चित करें साथ ही मौके पर किसी भी प्रकार की अवैध वसूली न हो।










