- हत्यारोपी पूजा पाठक दोषमुक्त, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सोनभद्र ने निभाई सकारात्मक भूमिका *
-‘”न्याय सबके लिए” सिर्फ कथनी नहीं प्रमाण है जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सोनभद्र की तफ्शीस और पैरवी का यह केस
सोनभद्र (स्टेट मीडिया)। जिला कारागार सोनभद्र में वर्ष 2023 से हत्या के आरोप में निरुद्ध मुडिलाडीह पठका गांव, घोरावल निवासिनी पूजा पाठक को मंगलवार 29 जुलाई 2025 को विशेष न्यायाधीश एससी एसटी एक्ट सोनभद्र ने अभियुक्ता को निर्दोष करार देते हुए दोष मुक्त कर दिया।
इस पूरे प्रकरण में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सोनभद्र ने मानवीयता का परिचय देते हुए सकारात्मक भूमिका निभाई और एक निर्दोष को जेल से मुक्त कर दिया।
घोरावल निवासी अपहृत संतोष भारती को दो दिन बाद हत्या कर, बेलन नदी करीब रौब में पुलिया के नीचे मृत अवस्था में पाया गया था।
जिसमे काजल पाठक पुत्री गोपालनाथ पाठक निवासी ग्राम मुडिलाडीह पठका गांव थाना घोरावल सोनभद्र पर हत्या का आरोप लगाया गया था। पूजा पाठक जिला कारागार में वर्ष 2023 से अनिरुद्ध थी।
चूंकि अभियोग्यता का कोई पैरवीकार नहीं था इसलिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सोनभद्र ने उसे संज्ञान में लेते हुए लीगल एड डिफेंस काउंसिल के डिप्टी चीफ सत्या रमण त्रिपाठी को बंदी की सम्यक पैरवी हेतु नियुक्त किया। विशेष न्यायाधीश एससी एसटी एक्ट सोनभद्र ने 29 जुलाई को अभियुक्ता को निर्दोष करार देते हुए दोष मुक्त कर किया।
इस मामले ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण सोनभद्र की सराहना की जा रही है उपरोक्त जानकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सोनभद्र के सचिव अपर जनपद न्यायाधीश सोनभद्र शैलेंद्र यादव ने दी है











