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मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पाकिस्तान जिन्दाबाद का नारा लगाने वाले फैजल उर्फ फैजान को अनोखी शर्तों के साथ जमानत दी है। आदेश के मुताबिक अब फैजान को तिरंगे के सामने ‘भारत माता की जय’ बोलना होगा।
मध्य प्रदेश की जबलपुर हाईकोर्ट ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने वाले एक शख्स को अनोखी शर्तों पर जमानत दी है। हाई कोर्ट ने शर्तों में कहा है कि पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने के आरोपी फैजल उर्फ फैजान को अब हर महीने थाने में लगे तिरंगे को 21 बार सलामी देने के साथ भारत माता की जय का नारा लगाना होगा। आरोपित को हर महीने के पहले और चौथे मंगलवार को सुबह 10 बजे से 12 बजे के बीच थाने में लगे तिरंगे को सलामी देने पहुचना होगा। अदालत ने पुलिस कमिश्नर को इन शर्तों का पालन कराने के निर्देश दिए हैं।
अदालत ने अपने आदेश में कहा कि यह विशेष शर्त जमानत के लिए इसलिए दी गई है क्योंकि आरोपी देश के प्रति गर्व करे। उसमें भावना और जिम्मेदारी पैदा हो कि वह जिस देश में रह रहा है, उसके प्रति उसे समर्पित होना चाहिए। बता दें कि भोपाल के मिसरोद पुलिस थाने में रायसेन निवासी फैजल उर्फ फैजान के खिलाफ पाकिस्तान जिंदाबाद और हिन्दुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाने के मामले में 17 मई को एफआईआर दर्ज की गई थी। इसमें आरोप लगाया गया था कि फैजान ने पाकिस्तान के समर्थन में जबकि भारत के खिलाफ नारे लगाए थे।
आरोपी पर आरोप था कि उसने दो समुदाय के बीच सद्भाव बिगाड़ने ओर सांप्रदायिक विवाद बढ़ाने की कोशिश की थी। पुलिस में शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस ने जांच की थी। पुलिस ने निचली अदालत में फैजल उर्फ फैजान के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया था। अधिनस्त अदालत ने फैजान की जमानत रद्द कर दी थी। इसके बाद आरोपी ने हाई कोर्ट में जमानत के लिए याचिका डाली थी। इस मामले में सरकारी वकील सीके मिश्रा ने वीडियो क्लिप अदालत में पेश की थी।
सरकारी वकील ने अपनी दलील में कहा था कि आरोपी के खिलाफ 14 से ज्यादा अपराधिक केस दर्ज हैं। आरोपी ने जिस देश में जन्म लिया उसी के खिलाफ नारेबाजी कर रहा था। यदि वह व्यवस्था से नाराज है तो अपनी पसंद का देश चुन सकता है। हालांकि हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति दिनेश कुमार पालीवाल ने सशर्त जमानत देते हुए भोपाल पुलिस कमिश्नर को निर्देश दिया कि आरोपित थाने में लगे तिरंगे को 21 बार सलामी देगा और भारत माता की जय का नारा लगाएगा।
रिपोर्ट- विजेन्द्र यादव
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