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बांसवाड़ा में पोक्सो कोर्ट की पीठासीन न्यायाधीश ने नाबालिग से दुष्कर्म के पांच वर्ष पुराने मामले में आरोपी को 10 वर्ष के कठोर कारावास और 25 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार 15 अगस्त 2019 को पीड़िता ने संबंधित थाने में रिपोर्ट दी कि वह अपने गांव में नित्य कर्म के लिए गई थी। तभी वहां राजेंद्र उर्फ राजु पुत्र दुरा आ गया। उसने पीड़िता को पकड़ लिया और जबरन दुष्कर्म किया। इसके कुछ दिन बाद पीड़ित अपने स्कूल जा रही थी तो आरोपी पुनः वहां आ गया। डरा – धमका कर उसे जबरन साथ ले गया और एक कमरे में फिर से दुष्कर्म किया।
रिपोर्ट पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान के बाद आरोपी राजेंद्र को गिरफ्तार किया। एपीपी हेमेंद्रनाथ पुरोहित ने बताया कि इस मामले में पीठासीन न्यायाधीश तारा अग्रवाल ने आरोपी राजेंद्र को घटना को दोषी माना। अलग- अलग धाराओं मे 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया।
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