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राष्ट्रीय राजधानी की आम आदमी पार्टी सरकार ने निर्धारित समय का उल्लंघन कर शराब परोसने वाले होटलों, क्लबों और रेस्तरां को चेतावनी जारी की है। दिल्ली सरकार ने ऐसे होटलों, क्लबों और रेस्तरां को नियमों का पालन करने या दंडात्मक कार्रवाई का सामना करने के लिए तैयार रहने को कहा है। दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग ने आबकारी लाइसेंसधारियों को भेजे पत्र में उनसे दिल्ली आबकारी नियम, 2010 के नियम 55(1) का सख्ती से पालन करने को कहा है।
पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग ने एल-15/एल15एफ, एल-16/एल16एफ, एल17/17एफ, एल-18/एल18एफ, एल19/19एफ, एल-28/एल28एफ और एल29/29एफ समेत सभी आबकारी लाइसेंसधारियों को वॉर्निंग दी है। दिल्ली सरकार ने इन आबकारी लाइसेंसधारियों को भेजे पत्र में दिल्ली आबकारी नियम, 2010 के नियम 55(1) का पालन करने को कहा है। इस नियम में राष्ट्रीय राजधानी में शराब की बिक्री से संबंधित टाइमिंग और शर्तें निर्धारित हैं।
दिल्ली सरकार ने पत्र में कहा है कि सभी लाइसेंसधारकों को उक्त नियमों के तहत बिक्री के लिए निर्धारित टाइमिंग और शर्तों का पालन करना जरूरी है। इस डेवलपमेंट से अवगत आबकारी अधिकारियों ने बताया कि प्रवर्तन टीमों ने अपनी पड़ताल में लाइसेंसधारियों की ओर से टाइमिंग के उल्लंघन के मामलों की सूचना दी है। दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग की ओर से इन रिपोर्टों को बेहद गंभीरता से लिया गया है।
आबकारी विभाग के पत्र में कहा गया है कि नियमों का पालन करने के निर्देश का पालन नहीं करने पर दिल्ली आबकारी अधिनियम 2009 और इसके तहत बनाए गए नियमों के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। अधिकारियों ने कहा कि आबकारी लाइसेंसधारियों को यह भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे हर समय काम करते रहना चाहिए ताकि जांच टीमें फुटेज से बताए गए तथ्यों की पुष्टि कर सकें।
राष्ट्रीय राजधानी में शराब परोसने वाले क्लब और रेस्टोरेंट को रात 1 बजे तक काम करने की इजाजत है। सनद रहे पहले नई आबकारी नीति में समय बढ़ाकर 3 बजे करने का प्रस्ताव था, जिसे बाद में रद्द कर दिया गया। गौर करने वाली बात यह भी कि दिल्ली पुलिस ने कानून-व्यवस्था और सुरक्षा संबंधी चुनौतियों का हवाला देते हुए होटलों, क्लबों और रेस्टोरेंट को निर्धारित टाइमिंग से परे शराब परोसने की अनुमति देने के प्रस्ताव का विरोध किया था।
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