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गुरुग्राम में सोहना रोड पर स्थित एक आवासीय सोसायटी के 52 फ्लैट मालिकों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। फ्लैट मालिकों के खिलाफ यह कार्रवाई पुलिस को सूचित किए बिना विदेशी नागरिकों को किराए पर फ्लैट उपलब्ध कराने के आरोप में की गई है।
इस बारे में बुधवार को जानकारी देते हुए गुरुग्राम पुलिस के प्रवक्ता ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस के लिए सुरक्षा अभ्यास के तहत भोंडसी थाने की एक टीम होटलों, गेस्ट हाउस और विभिन्न आवासीय सोसायटियों की जांच कर रही थी। इसी अभ्यास के दौरान, पुलिस टीम ने सेंट्रल पार्क सोसायटी के रिसेप्शन पर मौजूद व्यक्ति से फ्लैटों में रहने वाले लोगों के रिकॉर्ड के बारे में पूछा और पाया गया कि 52 फ्लैटों में विदेशी नागरिक पुलिस को सूचित किए बिना और सी फॉर्म भरे बिना रह रहे थे।
अधिकारियों के अनुसार, जो लोग विदेशियों को आवास उपलब्ध कराते हैं, उन्हें विदेशी नागरिकों के उनके परिसर में आने के 24 घंटे के अंदर फॉर्म सी में विदेशी नागरिकों का विवरण पंजीकरण अधिकारियों को प्रस्तुत करना होता है। इससे पंजीकरण अधिकारियों को विदेशियों का पता लगाने और उन पर नजर रखने में मदद मिलती है।
पुलिस प्रवक्ता संदीप कुमार ने कहा, ‘गुरुग्राम पुलिस सभी को सूचित करती है कि जब भी कोई विदेशी नागरिक उनकी होटल, घर, गेस्ट हाउस, फ्लैट में ठहरता है, तो वे पुलिस को इसकी सूचना दें और विदेशी नागरिक अधिनियम की धारा 7 के अनुपालन में सी फॉर्म भरें।’
कुमार ने आगे कहा, ‘विदेशी नागरिक अधिनियम की धारा 14 के तहत (उल्लंघन करने वालों के लिए) पांच साल तक की सजा का प्रावधान है। कोई भी व्यक्ति FRRO की वेबसाइट indianfrro.gov.in पर पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करके आव्रजन (इमिग्रेशन) ब्यूरो के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से सी फॉर्म भर सकता है।’
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