[ad_1]
हरियाणा के कैथल में लूट व हत्या के एक मामले में कोर्ट ने दो युवकों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। जबकि इनके एक तीसरे साथी को सात साल की कैद की सजा दी है। यह फैसला एडीजे डॉ. नंदिता कौशिक ने सुनाया है। इस मामले में दोषी गौरव उर्फ गुरविंद्र व वीरेंद्र उर्फ
.
कैथल के उप जिला न्यायवादी सुखदीप सिंह ने बताया कि शिकायतकर्ता सुखबीर का पिता सुमेर चंद खेड़ी शर्फ अली बैंक से करीब 1 लाख रुपए निकलवा कर आ रहा था। राजौंद पीएनबी बैंक वाली गली में दो अज्ञात बदमाशों ने सुमेर चंद के साथ मारपीट की और पैसे का थैला छीन कर भाग गए। अज्ञात बदमाशों ने मुंह पर कपड़ा बांध रखा था।
राजौंद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की तो हमलावरों की पहचान गौरव उर्फ गुरविंद्र निवासी, वीरेंद्र सिंह उर्फ विशाल और रामवीर सभी निवासी खेड़ी सर्फअली जिला करनाल के रूप में हुई। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस कस्टडी के दौरान तीनों ने कबूल किया कि जब सुमेर चंद पीएनबी बैंक से पैसे निकलवा कर गली में पैदल जा रहा था तो उन्होंने बाइक से पीछा करते हुए उसके हाथ से रुपयों का बैग छीन लिया व उसके सिर में लाठी से चोटें मारी।
सुमेर चंद को पहले कैथल के एक निजी अस्पताल में दाखिल करवाया गया, वहां से उसे चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया। 8 जनवरी 2020 को इलाज के दौरान सुमेर चंद की मौत हो गई थी। इस बारे में पुलिस ने चालान तैयार करके कोर्ट में पेश किया। एडीजे डॉ. नंदिता कौशिक ने केस को सुनने के बाद तीनों को दोषी पाया व सजा सुना दी।
[ad_2]
Source link