[ad_1]
दिल्ली हाईकोर्ट ने 21 साल के छात्र को राहत दी हैजिसके बाद उसे बीए-एलएलबी कोर्स में एडमिशन मिल जाएगा। आईपीयू यूनिवर्सिटी ने छात्र को कई कारण बताते हुए एडमिशन देने से मना कर दिया था।
[ad_2]
Source link
[ad_1]
दिल्ली हाईकोर्ट ने 21 साल के छात्र को राहत दी हैजिसके बाद उसे बीए-एलएलबी कोर्स में एडमिशन मिल जाएगा। आईपीयू यूनिवर्सिटी ने छात्र को कई कारण बताते हुए एडमिशन देने से मना कर दिया था।
[ad_2]
Source link
© 2024 Gnews 24 Live- Sonebhadra | Website By- Cliker Studio