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हेमंत सोरेन ने हाईकोर्ट से मांगी जमानत
झारखंड हाईकोर्ट में मंगलवार को भूमि घोटाले मामले में जेल में बंद पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की की याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा गया।
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जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय के अधिवक्ता को शपथ पत्र के माध्यम से 10 जून से पहले जवाब देने को कहा। इसके बाद विस्तृत सुनवाई के लिए 10 जून को अगली तारीख निर्धारित की गई है।
गौरतलब है कि पीएमएलए कोर्ट की ओर से जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद पूर्व सीएम हेमंत सोरेन सोमवार को झारखंड हाईकोर्ट से गुहार लगाई थी। उन्होंने जमानत याचिका दाखिल कर जल्द सुनवाई की की मांग की थी।
13 मई को पीएमएलए कोर्ट में याचिका हुई थी खारिज
नियमित जमानत को लेकर पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने ईडी की विशेष अदालत में याचिका दाखिल की थी। उन्होंने गलत तरीके से आरोपी बनाने का हवाला देते हुए जमानत देने को कहा था। स्पेशल कोर्ट में इस याचिका पर सुनवाई भी हुई। ईडी की स्पेशल कोर्ट ने 13 मई को हेमंत सोरेन की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप करने से मना कर दिया था।
सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप करने से किया इंकार
इससे पहले हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट से जमानत की गुहार लगाई थी। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल पूर्व सीएम की पैरवी कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट में 21-22 मई कोवेकेशन बेंच ने इस याचिका पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इस बात पर नाराजगी जताई कि सोरेन की ओर से फाइल की गई याचिका में फैक्ट को छिपाया गया है। अदालत ने उनसे कहा कि उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की स्पेशल कोर्ट संज्ञान ले चुकी है। आपने इस बात की जानकारी नहीं दी। इसके बाद अदालत ने हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया।
31 जनवरी को अरेस्ट हुए थे हेमंत सोरेन।
8.66 एकड़ जमीन और सौ दिनों से कारावास
दरअसल हेमंत सोरेन को जिस लैंड स्कैम की वजह से गिरफ्तार किया गया है, वह 8.66 एकड़ है। इस मामले में ईडी ने उन्हें 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था। इसके बाद से वे बीते 100 दिनों से अधिक समय से जेल में हैं। बीच में उन्हें कुछ घंटे के लिए जेल से बाहर निकाला गया था।
जानिए क्या है पूरा मामला
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