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उदयपुर विकास प्राधिकरण (UDA) ने उदयपुर शहर में ग्राम पानेरियों की मादड़ी में सरकारी जमीन पर जारी किए गए पट्टों को निरस्त करने के साथ ही यूडीए के स्वामित्व के बोर्ड लगाए। प्राधिकरण ने पट्टो को निरस्त करने के उपरान्त भूमि को प्राधिकरण स्वामित्व में लि
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राजस्व ग्राम पानेरियो की मादड़ी में राज्य सरकार के प्रशासन शहरों के संग अभियान-2021 में UDA की और से आवासन मण्डल की भूमि पर पट्टे जारी करने के सम्बन्ध में नवीन पदस्थापित अधिकारियों के समक्ष शिकायतें प्राप्त हुई जिनकी जांच की गई।
शिकायत के सम्बन्ध में प्राधिकरण आयुक्त राहुल जैन ने प्राधिकरण उपायुक्त जितेन्द्र ओझा को जांच के आदेश दिए और इस मामले में 72 घंटें में हर पहलू की जांच की गई।
नगरीय विकास विभाग के नियमों एवं परिपत्रों की प्ररिप्रेक्ष्य में यह जांच कर पाया कि राजस्व ग्राम पानेरियो की मादड़ी के आराजी संख्या 1637, 1710 से 1713 के भूखण्ड संख्या 01 क्षेत्रफल 7270 वर्गफीट गोपालनाथ पुत्र गोविन्दनाथ को 14-12-2023 को जारी पट्टा एवं आराजी संख्या 1637, 1710 से 1713 के भुखण्ड संख्या 02 क्षेत्रफल 4937 वर्गफीट फुलशंकर मेनारिया पुत्र अम्बालाल मेनारिया को 14-12-2023 को जारी पट्टा पूर्ण रूप से अवैध है।
जांच में सामने आया कि इन जारी पट्टो से सम्बन्धित मूल पत्रावली भी कार्यालय में उपलब्ध नहीं है जिसके सम्बन्ध में तत्कालीन कार्मिको को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया।
यूडीए ने इन पट्टों के सम्बन्ध में गुम पत्रावलीयो बाबत् थाना अम्बामाता में प्राधिकरण कार्मिक द्वारा FIR दर्ज करवाई गई जिसमें प्लेसमेन्ट ऐजेन्सी के माध्यम से कार्यरत कम्प्यूटर आपरेटर भरत लौहार को गिरफ्तार किया गया एवं पुलिस द्वारा भरत लौहार को न्यायालय में पेश किया जाकर चार दिन के रिमाण्ड पर लिया गया है।
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