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नूंह जिले के थाना बिछोर में भारतीय न्याय संहिता की नई धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। जिसमें ससुराल पक्ष के लोगों पर युवक को बंधक बनाने का आरोप लगा है। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 127/2 और 3/5 के तहत ससुराल वालों के विरुद्ध केस दर्ज कर जां
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नूंह पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि थाना बिछोर में नए कानून भारतीय न्याय सहिंता की धाराओं में पहला केस दर्ज हुआ। जिसमें होडल के रहने वाले शिकायतकर्ता मनीष ने बताया कि चचेरे भाई धर्मवीर ने बिछोर की रहने वाली एक युवती से प्रेम विवाह किया था। अदालत में भी युवती ने धर्मवीर के ही पक्ष में बयान दर्ज कराए थे। जो दोनों पति-पत्नी के रूप में रह रहे थे।
भाई व भाभी को जबरन बंधक बनाने के आरोप
एक जुलाई को लड़की के परिजनों ने फोन पर उनके पिताजी को बिजली करंट लगने की सूचना दी। इसके बाद दंपति बिछोर गांव में पहुंचे पीड़ित मनीष का आरोप है कि 12 बजे के करीब भाई धर्मवीर ने फोन पर बताया कि बीछोर गांव में उन्हें बंधक बना लिया है।
इतना कहते ही उनका फोन कट गया। इस संबंध में मनीष ने भाई व भाभी को जबरन बंधक बनाने के आरोप में पुलिस को शिकायत दी।जिसके आधार पर भारतीय न्याय संहिता की नई धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। जिसकी जांच की जा रही है।
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