म्योरपुर/पंकज सिंह
म्योरपुर थाना परिसर में रविवार को प्रभारी निरीक्षक हेमंत कुमार सिंह ने थाना क्षेत्र के ग्राम प्रधानों,क्षेत्र पंचायत सदस्यों,संभ्रांत व्यक्तियों की बैठक बुला,केंद्र सरकार द्वारा पारित नए कानून की जानकारी देते हुए कहा कि संसद द्वारा निर्मित नए कानून रविवार की मध्य रात्रि से प्रभावी होंगे, 30जून तक घटित घटनाओं के संबंधित मामले पूर्व कानून , धाराओं के तहत दर्ज होंगे जबकि 1जुलाई से नए कानून के तहत दर्ज किए जायेंगे,इस बदलाव से आम आदमी को भ्रम न हो को ध्यान मे रख डी जी पी महोदय के निर्देश के अनुपालन में जानकारी दी जा रही है,उन्होंने बताया कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम,भारतीय न्याय संहिता,भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता नामक तीन नए कानून पहली जुलाई से प्रभावी होगा,बैठक में पूर्व ब्लॉक प्रमुख पन्नालाल जायसवाल, लालता जायसवाल,सोनाबच्चा अग्रहरि,रामदेव तिवारी,सुजीत अग्रहरि,गणेश जायसवाल,नागवंत जायसवाल,राजपति विश्वकर्मा,अमर केश सिंह, जग नारायण,सुरेंद्र चंद्रवंशी सहित भारी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे।