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प्रदेश में जीएसटी लागू होने के शुरुआती चार सालों के आईटीसी क्लेम के मामलों में बड़ी राहत मिलेगी। जीएसटी काउंसिल की हाल की बैठक में आईटीसी क्लेम करने की अंतिम तिथि इन सालों के लिए भी 30 नवंबर कर दी है।
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कर सलाहकारों के मुताबिक हर वित्तीय वर्ष का आईटीसी (इनपुट टैक्स क्रेडिट)अगले वित्तीय वर्ष में 30 सितम्बर तक सारे रिटर्न फाइल करके 20 अक्टूबर तक क्लेम होता था। बाद में इसकी अंतिम तिथि 30 नवंबर कर दी गई पर ये शुरुआती 4 सालों के लिए लागू नहीं हुई। जिससे लेट रिटर्न भरने वाले हजारों व्यापारियों की आईटीसी अटक गई। अब 2017-18 से 2020-21 तक के पुराने मामलों में राहत मिलेगी।
कर सलाहकार पलाश खुरपिया के मुताबिक अकेले मप्र में ऐसे 70000 से 80000 मामले होंगे। जीएसटी एक्सपर्ट मुकुल शर्मा के मुताबिक काउंसिल की बैठक में धारा 73 में टैक्स भुगतान में गड़बड़ी के मामलों में नोटिस देने की अवधि 5 साल कर दी गई है। धारा 74 में टैक्स फ्रॉड आते हैं। धारा 73 का समय निकलने से अधिकारी धारा 74 में नोटिस जारी कर देते हैं।
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