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पश्चिमी सिंहभूम मंगलवार को एमपी एमएलए कोर्ट चाईबासा से साक्ष्यों के अभाव के कारण रेल चक्का जाम आंदोलन मामले में चक्रधरपुर के विधायक को कोर्ट ने बरी कर दिया है। गौरतलब हो की वर्ष 2021 में ट्रेनों के ठहराव को लेकर विधायक सुखराम उरांव के द्वारा रेल चक्क
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जिसको लेकर आरपीएफ चक्रधरपुर के द्वारा केस संख्या 887/2021,170/11धारा 174 ए के तहत विधायक सुखराम उरांव पर मामला दर्ज किया था। जिसको लेकर एमपी एमएलए कोर्ट ने साक्ष्यों के अभाव में उन्हें बरी कर दिया।
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