[ad_1]
चंडीगढ़ नगर निगम ने फर्नीचर मार्केट को तोड़ने के निकले आदेश।
चंडीगढ़ के फर्नीचर मार्केट को डिमोलिश करने के लिए नगर निगम की तरफ से एक आदेश जारी किए गए हैं। इसमें निगम की तरफ से 28 जून तक का समय दिया गया है। इसमें हाईकोर्ट के एक आर्डर का जिक्र किया गया है। प्रशासन ने बताया है कि हाईकोर्ट के 29 सितंबर के एक आदेश
.
लोगों ने किया हुआ है कब्जा
लोगों की तरफ से जो जमीन उन्हें दी गई है, उसके अलावा जमीन पर कब्जा किया गया है। इसके लिए चंडीगढ़ के कानून के मुताबिक लैंड एक्विजिशन एक्ट 1984 के क्षेत्र 16 में जिला कलेक्टर को यह पावर है कि वह किसी भी इलाके से इस तरह के अतिक्रमण को हटा सकते हैं। इसी के तहत प्रशासन की तरफ से उन्हें यह नोटिस दिया गया है।
यहां देखें नोटिस की कॉपी…
[ad_2]
Source link