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मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह व निकाह योजना के तहत सागर में 15 जुलाई सोमवार को विवाह सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। सम्मेलन नगर निगम सागर द्वारा बालाजी मंदिर परिसर अंबेडकर वार्ड में रखा गया है। कन्यादान योजना में शामिल होने वाले इच्छुक वर-वधु आवेदन पत
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जिसमें आवेदक मप्र का निवासी हो और मप्र में निवासरत हो। वर की आयु 21 वर्ष और वधु की आयु कम से कम 18 वर्ष पूर्ण होना आवश्यक है। वर-वधु की समग्र परिवार आईडी और स्वयं की समग्र आईडी होना जरूरी है। वधु का बचत खाता नंबर (बैंक का नाम, शाखा का नाम, आईएफएससी कोड) पासबुक की स्पष्ट छायाप्रति संलग्न होना आवश्यक है। वर-वधु की आयु संबंधी प्रमाण पत्र (जन्म प्रमाण पत्र, अंक सूची, मेडीकल बोर्ड का प्रमाण पत्र आदि मान्य होंगे) देना होगा। वर-वधु के पासपोर्ट साइज के 2-2 फोटो, यदि कन्या (वधु) अन्य निकाय की है तो आवेदन फार्म संबंधित निकाय के अधिकारी द्वारा प्रमाणित होना अनिवार्य है। साथ में समग्र पोर्टल पर दर्ज कराएं। वर का शौचालय उपलब्धता प्रमाण पत्र और छाया प्रति होना जरूरी है।
अभिभावक का मोबाइल नंबर लिखा हो, अविवाहित का प्रमाणीकरण ग्राम पंचायत सचिव, वार्ड प्रभारी से कराए। वर-वधु आयकर दाता नहीं हों। कन्या व अभिभावक का वोटर कार्ड, आधार कार्ड आईडी प्रूफ आवश्यक है। यदि वर-वधु निःशक्त श्रेणी के हैं तो निःशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत आवेदन और कल्याणी (विधवा) होने पर कल्याणी विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत आवेदन पेश करें। अगर वधु श्रम विभाग के के तहत (मजदूरी कार्ड) मप्र भवन व संनिर्माण कर्मकार मंडल के तहत पंजीकृत है तो श्रम कार्ड (मजदूरी कार्ड) आवेदन में लगाएं। कन्यादान योजना में आवेदन करने के लिए आवेदक को उक्त सभी दस्तावेजों की छायाप्रति लगाना जरूरी होगी। आवेदनों का ऑनालाइन पंजीयन किया जाएगा। जिसके लिए सभी दस्तावेजों की स्पष्ट प्रति लेकर आएं।
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