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नई दिल्ली30 मिनट पहले
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प्रमोशनल कॉल्स और टेक्स्ट मैसेज से परेशान यूजर्स को जल्द ही राहत मिल सकती है। कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री ने इसके लिए गाइडलाइन जारी की है। सरकार ने इस पर लोगों से राय मांगी है। यूजर्स इसके लिए 21 जुलाई तक अपनी राय सरकार को भेज सकते हैं।
केंद्र सरकार इस समस्या से निपटने के लिए लंबे समय से प्लानिंग कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, जिन नंबरों या कंपनियों को यूजर्स ने रजिस्टर नहीं किया है, उन नंबरों से आने वाले अनचाहे प्रमोशनल कॉल्स या मैसेज पर सरकार जुर्माना लगाने की भी तैयारी कर रही है।
लोकसभा चुनाव से पहले बनाई थी कमेटी
सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले बिजनेस कम्युनिकेशन के लिए एक कमेटी बनाई थी। इस कमेटी में टेलिकॉम डिपार्टमेंट के अलावा मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, सेलुलर ऑपरेशन असोसिएशन ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस रिजर्व बैंक, इंश्योरेंस रेगुलेटर के रिप्रजेंटेटिव्स को शामिल किया गया था।
नई गाइडलाइन में पर्सनल कम्युनिकेशन शामिल नहीं
कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री ने बताया कि इस गाइडलाइन को बनाने के लिए टेलिकॉम फर्म्स और रेगुलेटर्स के अलावा स्टेकहोल्डर्स के भी राय ली गई है। सरकार ने कहा है कि उन सभी कॉल्स और मैसेज को इसके दायरे में लाया जाएगा जो किसी प्रोडक्ट या सर्विस का प्रमोशन करते हैं। कंपनियों के साथ पर्सनल कम्युनिकेशन को इसमें शामिल नहीं किया गया है।
सरकार ने इन एक्टिविटी को अनअथॉराइज्ड माना है…
- अन-रजिस्टर्ड नंबरों या SMS हेडरों का उपयोग करना
- रिसीवर के ऑप्ट-आउट करने के बावजूद कॉल करना
- ऑप्ट-आउट का ऑप्शन ना देना या उसका अभाव होना
- डिजिटल कंसेंट या सहमति के बिना कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करना
- कॉल करने वाले और उसके पर्पस की पहचान न करना
- जो कम्युनिकेशन कस्टमर्स प्रेफरेंस को लेकर TRAI के नियमों का उल्लंघन करते हैं
CNAP की दो टेलीकॉम सर्किल में टेस्टिंग
इसके पहले भी TRAI और टेलिकॉम डिपार्टमेंट ने फर्जी कॉल पर लगाम लगाने के लिए बैंकिंग और रजिस्टर्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए नई 160 वाली नंबर सीरीज जारी की है। इससे लोगों को सही और फर्जी कॉल की पहचान करने में मदद मिलेगी। सरकार कॉलर आईडी नेम रिप्रजेंटेशन (CNAP) को भी दो टेलीकॉम सर्किल में टेस्ट कर रहा है।
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