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दिल्ली की एक अदालत ने कथित एक्साइज घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गुरुग्राम की कंपनी बड्डी रिटेल प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक और बिजनेसमैन अमित अरोरा को दो हफ्ते की अंतरिम जमानत दे दी है। ईडी और सीबीआई मामलों की स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने 6 जून को पारित आदेश में कहा कि आरोपी की पत्नी की एक सर्जरी होनी है और ऐसे में आरोपी को उनकी देखभाल करने की जरूरत है।
स्पेशल जज ने आरोपी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता विकास पाहवा द्वारा प्रस्तुत दलीलों पर गौर किया जिसमें बताया गया कि आरोपी की पत्नी के पिता की मृत्यु पहले ही हो चुकी है और उसकी मां की आयु लगभग 72 वर्ष है और वह मोहाली, पंजाब में रहती हैं, जबकि उनके दो भाई बेंगलुरू और लंदन (ब्रिटेन) के निवासी हैं।
न्यायाधीश ने आगे कहा कि कोई भी अन्य पारिवारिक सदस्य, कजिन आदि घर में या उसके आसपास के इलाके में नहीं रहता है और पत्नी व बच्चों की देखभाल के लिए शायद ही कभी आवेदक के घर आता है। साथ ही जज ने यह भी कहा कि वैसे भी परिवार के सदस्य (चचेरे भाई-बहन), पति या पिता की अनुपस्थिति की भरपाई नहीं कर सकते हैं और आवेदक के परिवार के सदस्यों की अच्छी देखभाल नहीं कर सकते हैं।
बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और बीआरएस नेता के. कविता समेत अन्य लोग इसी मामले में फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।
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