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मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने हत्या के मामले में निचली अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने के खिलाफ की गई अपील को खारिज करते हुए कहा कि कम उम्र होने के कारण बच्ची की गवाही को खारिज नहीं किया जा सकता है।
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मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने हत्या के मामले में निचली अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने के खिलाफ की गई अपील को खारिज करते हुए कहा कि कम उम्र होने के कारण बच्ची की गवाही को खारिज नहीं किया जा सकता है।
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