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दोषी साहिल (सफेद कमीज में), राहुल (ब्राउन शर्ट में) और अजय (लाल टी-शर्ट में)।
हरियाणा के पानीपत जिले के बापौली थाना क्षेत्र के गांव खोजकीपुर में खेत के कमरे में सो रहे युवक पर हथियारों से जानलेवा हमला करके घायल करने के चार दोषियों को कोर्ट ने सजा सुनाई है।
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सेशन जज सुदेश कुमार शर्मा की कोर्ट ने दोषी साहिल, राहुल और अजय तीनों निवासी गांव खोजकीपुर को 5-5 साल की सजा, साढ़े 13 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर 6 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। 16 माह चली केस की सुनवाई के बाद बुधवार को यह फैसला आया।
किसी को बताने पर दी थी जान से मारने की धमकी
7 फरवरी 2023 को बापौली थाना पुलिस को दी शिकायत में नीरज ने बताया था कि वह गांव खोजकीपुर खुर्द का रहने वाला है। 6 फरवरी की रात करीब 9 बजे वह अपने खेतों में पानी चलाने गया था। गेहूं में पानी चलाने के बाद वह खेत में ही बने कमरे में बिछी चारपाई पर सो गया था। रात करीब 12 बजे गांव के रहने वाले अजय, प्रिंस, राहुल, साहिल उसके कमरे में आ घुसे।
कमरे में घुसते ही आरोपियों ने कस्सी, रॉड, चाकू, पंच आदि से उस पर सोते हुए पर ही हमला कर दिया। साहिल ने उसकी जेब से 2 हजार रुपए और मोबाइल फोन निकाल लिया। मोबाइल-कैश मिलने के बाद उन्होंने धमकी दी कि अगर वह इस बारे में किसी को बताएगा तो वे उसे जान से मार देंगे।
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