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नई दिल्ली। विशेष संवाददाता
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बिहार के जहानाबाद लोकसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नामांकन को खारिज किए जाने को चुनौती देने वाली अभिषेक डांगी की अपील पर विचार करने से इनकार कर दिया। डांगी ने पटना उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत में अपील दाखिल की थी, जिसमें 15 मई को निर्वाचन अधिकारी द्वारा नामांकन रद्द किए जाने को चुनौती देने वाली उनकी याचिका को खारिज कर दिया था।
जस्टिस संजय करोल और अरविंद कुमार की अवकाशकालीन पीठ ने संक्षिप्त सुनवाई के बाद कि ‘हम इस विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) पर विचार करने के इच्छुक नहीं है। पीठ ने याचिकाकर्ता के वकील को सुझाव दिया कि मौजूदा मामले में चुनाव याचिका दाखिल की जा सकती है या फिर उच्च न्यायालय के खंडपीठ के समक्ष लेटर पेटेंट अपील (एलपीए) दाखिल की जा सकती है। इसके बाद याचिकाकर्ता डांगी की ओर से पेश अधिवक्ता ने एसएलपी वापस लेने की अनुमति मांगने के साथ ही, संवैधानिक न्यायालय के समक्ष उपलब्ध उपायों का अपनाने की छूट देने मी मांग की। इसके बाद शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ता को याचिका वापस मानते हुए खारिज कर दिया। शीर्ष अदालत में दाखिल अपील में कहा गया था कि जहानाबाद के निर्वाचन अधिकारी ने 15 मई, डांगी का नामांकन अत्यधिक तकनीकी आधार पर खारिज कर दिया गया था।
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