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मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले भेजे गए जेल
पश्चिमी सिंहभूम जिले के बंदगांव थाना क्षेत्र में अवैध मादक पदार्थ डोडा एवं पोस्ता के तस्करी करने के मामले में गुरुवार न्यायालय ने दो आरोपियों को 10-10 साल की सजा सुनाई। साथ ही 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
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इन्हें भेजा गया जेल
जानकारी के अनुसार चक्रधरपुर थाना अंतर्गत केरा गांव निवासी शिवशंकर साहु के पुत्र गणेश चन्द्र साहु, कराईकेला थाना क्षेत्र के रांगरिंग गांव निवासी स्व लक्ष्मीकांत प्रधान के पुत्र मानस प्रधान ने 30 फरवरी 2022 को पिकअप वाहन JH- 05CW-1552 से अवैध मादक पदार्थ (डोडा एवं पोस्ता) लेकर चक्रधरपुर की तरफ से बंदगांव की तरफ जाते पकड़े गए थे। इन्हें ही जेल भेजा गया।
गाड़ी में मिला था डोडा-पोस्ता
वाहन चेकिंग के दौरान संदेह होने पर पुलिस कर्मियों द्वारा गाड़ी को रोक कर तलाशी ली गई। इस दौरान गाड़ी में बोरे में भरा हुआ अवैध डोडा एवं पोस्ता बरामद हुआ।बाद में पुलिस ने खरीद बिक्री करने एवं वैध कागजात के बिना परिवहन करने के आरोप में मामला दर्ज किया था।अनुसंधान के क्रम में चाईबासा पुलिस द्वारा अभियुक्त गणेश चन्द्र साहु एवं मानस प्रधान को जेल भेजा गया।
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