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पश्चिमी सिंहभूम के नोवामुण्डी थाना क्षेत्र में हुई दोहरे हत्याकांड मामले में गुरुवार को न्यायालय ने पांच आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मालूम हो कि आपसी जमीनी विवाद में 3 जनवरी 2021 को मृतक विष्णु पुरिड़ा एवं मृतिका फुरगुन पुरिड़ा को टांग
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हत्याकांड में शामिल पांच लोग शामिल थे। सभी अभियुक्तो ने मिलकर मृतक विष्णु पुरिड़ा एवं मृतिका फुरगुन पुरिड़ा को टांगी (कुल्हाड़ी) से मार कर हत्या कर दिया । वही अनुसंधान के क्रम में चाईबासा पुलिस द्वारा पांचों अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया तथा सभी साक्ष्यों को वैज्ञानिक तरीके से संग्रह करते हुए माननीय न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया गया, जिसके आधार पर उक्त काण्ड का विचारण के क्रम में गुरुवार को माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा के न्यायालय द्वारा अभियुक्तों को धारा 302 / 34 भादवि में आजीवन कारावास एवं 10,000/- (दस हजार) रूपये जुर्माना की सजा सुनाई गई।
इन्हें हुई सजा
01. रोया राय पुरती उर्फ डोली,02. बुधराम तिरिया उर्फ लाल तिरिया 03. बामुन तिरिया उर्फ मोटू, 04. रघुनाथ तिरिया, 05. जयपाल तिरिया, सभी गांव तोड़ेतोपा, थाना- नोवामुण्डी, जिला- पश्चिमी सिंहभूम।
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