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आपको बात दें कि राज्य सरकार के इस आदेश से नर्सिंग कॉलेजों के पुराने विद्यार्थी प्रभावित नहीं होंगे। वे यथावत परीक्षा दे सकेंगे। इस सूची में राजधानी भोपाल के छह और इंदौर के पांच कॉलेज शामिल हैं।
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