[ad_1]
हरियाणा के अंबाला में बच्चे के साथ कुकर्म करने के केस में कोर्ट ने दोषी मिले 3 युवकों को 20-20 साल कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही तीनों पर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना भरने की सूरत में दोषियों को 1 साल की अतिरिक्त सजा काटनी होग
.
अंबाला जिला न्यायवादी मनोज कुमार वशिष्ठ ने बताया कि 3 मार्च 2020 को एक बच्चे के पिता ने अंबाला सिटी थाने में शिकायत की थी कि हरसिमरन सिंह, गगनदीप सिंह और जसकीरत सिंह पिछले 4-5 साल से बच्चे के साथ कुकर्म कर रहे हैं। उन्होंने उसके बच्चे का वीडियो भी बना लिया है और उसे धमकियां भी दे रहे हैं। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस द्वारा जांच की गई।
पुलिस ने बच्चे, उसके परिजनों और उसके गवाहों के बयान दर्ज किये। चिकित्सीय साक्ष्य के साथ-साथ अन्य साक्ष्य भी एकत्र किए गए। आरोपियों के पास से मोबाइल फोन और लैपटॉप बरामद किए गए। आरोपी व्यक्तियों की आवाज के नमूने भी प्राप्त किए गए और जांच के लिए एफएसएल को भेजे गए। जांच पूरी होने पर धारा 173 सीआरपीसी के तहत रिपोर्ट दर्ज की गई।
उन्होंने बताया कि 22 मई को तीनों आरोपियों को पोक्सो अधिनियम की धारा 6 और आईपीसी की धारा 506 के तहत दोषी ठहराया गया। 27 मई को न्यायालय ने तीनों दोषियों को 20-20 साल की सजा और 10,000 रुपए जुर्माना लगाया है। जुर्माना न देने पर 1 साल की अतिरिक्त सजा सुनाई है।
[ad_2]
Source link