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दिल्ली HC ने प्रो.इकबाल हुसैन की जामिया मिलिया इस्लामिया के प्रो-वाइस चांसलर और फिर कार्यवाहक कुलपति के रूप में नियुक्ति को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि नियुक्तियां संबंधित कानून के अनुरूप नहीं थीं।
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