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कृषि प्रबंधन एवं विस्तार प्रशिक्षण संस्थान जींद।
हरियाणा के जींद में एक कंपनी के खाद के सैंपल फेल पाए जाने पर कृषि एवं कल्याण विभाग के निदेशक द्वारा निर्माता कंपनी पर 50 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया है। बता दें कि इस कंपनी की खाद का बीते मार्च में सैंपल लेकर हिसार में जांच के लिए भेजा गया था।
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जहां जांच के दौरान नमूना फैल पाया गया था। जिसकी रिपोर्ट कृषि एवं कल्याण विभाग पंचकूला भेज दी गई थी। जिसके बाद कृषि और कल्याण विभाग द्वारा उज्जवला कंपनी के खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई की गई है।
17 मई को हुई थी सुनवाई
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के उप निदेशक डॉ. गिरीश नागपाल ने जानकारी देते हुए बताया कि विभाग की टीम द्वारा 20 मार्च 2024 को अनाज मंडी में हरियाणा फर्टिलाइजर का औचक निरीक्षण किया था।
यहां निरीक्षण के दौरान उज्जवला कंपनी द्वारा निर्मित फेरस सल्फेट का नमूना लिया गया था। ये नमूना हिसार खाद विश्लेषण लैब द्वारा विश्लेषण के बाद फेल पाया गया। इस पर निर्माण कंपनी ने पंचकुला कृषि एवं कल्याण विभाग को कर दी। वहां 17 मई को सुनवाई हुई।
निदेशक ने किसानों से की अपील
सुनवाई के बाद निदेशक, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग हरियाणा पंचकूला द्वारा निर्माता कम्पनी उज्जवला केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, राजस्थान पर 50 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया। सक्षम अधिकारी द्वारा जुर्माना राशि के साथ-साथ निर्माता कंपनी को कड़े निर्देश भी जारी किए गए कि भविष्य में किसी भी प्रकार का निम्न गुणवत्ता का उत्पादन बनाया तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
डॉ. गिरिश नागपाल ने किसानों से भी अपील की है कि संबंधित कृषि विभाग के विशेषज्ञों की सलाह पर ही खाद और बीज का प्रयोग करें। कोई भी खाद, बीज या दवा खरीदें तो उसका बिल अवश्य लें।
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