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घटना के बाद मौके पर मृतक मन्नूलाल और उसकी बाइक।
करीब पांच साल पहले जयपुर के खोह नागोरियान थाना क्षेत्र में अखबार के हॉकर की कुल्हाड़ी से हत्या करने के मामले आज अदालत ने अभियुक्त रफीक को उम्रकैद की सजा सुनाई। जयपुर महानगर प्रथम की एडीजे-2 अदालत ने रफीक को मन्नूलाल वैष्णव की हत्या में दोषी करार देते
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दरअसल, 5 सितम्बर 2019 की सुबह रफीक ने अपने घर के बाहर कुल्हाड़ी से वार करके मन्नूलाल वैष्णव की हत्या कर दी थी। घटना के बाद गुस्साए लोगों ने रास्ता जाम करके थाने का घेराव किया था। पुलिस की समाझाइश के बाद भी लोग नहीं माने थे और थाने के बाहर ही धरना देने लगे। जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया था। जिसमें विधायक (घटना के समय पूर्व विधायक) कैलाश वर्मा सहित कई लोगों को चोटें आई थी।
घटना के बाद गुस्साई भीड़ ने रास्ता जाम करके विरोध प्रदर्शन किया था।
परिवार से झगड़ा हो रहा था, टोका तो हत्या कर दी मामले में सरकारी वकील मनीष गुप्ता ने बताया कि 5 सितम्बर 2019 की सुबह हमेशा की तरह मृतक मन्नूलाल वैष्णव अखबार बांटने मदीना नगर गया था। जहां रफीक खान ने कुल्हाड़ी से उसकी हत्या कर दी। अभियुक्त ने पुलिस को दिए बयानो में बताया था कि जब उसने हत्या की। उससे पहले उसका अपने परिवार के सदस्यों से झगड़ा हो रहा था। मन्नूलाल ने उसे टोका तो गुस्से में आकर उसने कुल्हाड़ी से वार कर दिया।
उन्होने बताया कि मामले में पुलिस ने एक महीने में जांच करके 5 अक्टूबर को चालान पेश कर दिया। हमने कोर्ट में 24 गवाह और 24 ही दस्तावेजी साक्ष्य पेश किए। हमने कोर्ट से घटना को जघन्यतम बताते हुए अभियुक्त को फांसी देने की मांग थी। मामले में बचाव पक्ष ने कोर्ट से निवेदन किया कि आरोपी का यह पहला अपराध हैं। उस पर पूरे परिवार के पालन पोषण की जिम्मेदारी हैं। आऱोपी का कृत्य गंभीरतम मामलों की श्रेणी में नहीं आता हैं। ऐसे में नरमी बरती जाए। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनकर आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई।
कोर्ट ने की आर्थिक सहायता की अनुशंषा अदालत ने अपने आदेश में कहा कि इस आपराधिक घटना से पीड़ित को शारीरिक औऱ आर्थिक क्षति हुई हैं तो उसकी पूर्ति की जानी चाहिए। मृतक मन्नूलाल अपने परिवार का संरक्षक था। अपने परिवार के पालन-पोषण की जिम्मेदारी उस पर थी। उसकी हत्या से उसके परिवार को मानसिक औऱ आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ा होगा। इसलिए यह अदालत मन्नूलाल के परिजनो को पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत आर्थिक सहायता दिलाने की अनुशंषा करती हैं।
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