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जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टर) डॉक्टर सौम्या झा ने विज्ञापनों को लेकर चुनाव आयोग की गाइड लाइन की पालना करने के निर्देश दिए है।
देवली- उनियारा विधानसभा उपचुनाव-2024 के दौरान 13 नवंबर को मतदान दिवस होने के तहत 12 व 13 नवंबर को समाचार पत्रों में छपने वाले राजनैतिक दलों व उम्मीदवारों के विज्ञापनों का प्रकाशन अधिप्रमाणन के बाद ही किया जा सकेगा। वहीं इस तिथि में इलोक्ट्रॉनिक मीडिय
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इसको लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. सौम्या झा ने भारत निर्वाचन आयोग के आदेशों की पालना करने के निर्देश दिए है।
जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. सौम्या झा ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के आदेशों की पालना 13 नवंबर को 2024 को देवली-उनियारा विधानसभा क्षेत्र के लिए मतदान होगा। आयोग के निर्देशानुसार समस्त राजनैतिक दल व देवली-उनियारा विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचन में भाग ले रहे सभी उम्मीदवार 12 व 13 नवंबर को प्रिंट मीडिया में विज्ञापन देने से पूर्व जिला स्तरीय विज्ञापन अधिप्रमाणन समिति से प्रिंट मीडिया के विज्ञापनों का अधिप्रमाणन ‘प्री-सर्टिफिकेशन’ करवाकर ही प्रिंट मीडिया में विज्ञापन प्रसारित करवा सकते हैं। उन्होंने बताया कि 12 व 13 नवंबर को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी प्रकार के चुनाव से संबंधित विज्ञापन प्रसारित नहीं होंगे।
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