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हिसार जिले के बरवाला में किसान द्वारा धान के अवशेष जलाने के आरोप में कृषि विभाग के अधिकारी की शिकायत पर विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
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कृषि विभाग बरवाला के सुपरवाइज़र कशिश भाटिया ने बताया कि उपायुक्त द्वारा धान कटाई उपरांत बचे हुए फसल अवशेष जलाने पर 14 अक्टूबर से पूर्ण प्रतिबंध लगाया हुआ है। 31अक्टूबर को सेटेलाईट द्वारा प्राप्त GPS लोकेशन प्राप्त हुई।
जिसके बाद राजस्व विभाग से पटवारी सुशील कुमार, कृषि विभाग से कृषि पर्यवेक्षक कशिश भाटिया और पंचायती राज विभाग से ग्राम सचिव व गांव के नंबरदार सूरजभान शामिल हुए। संयुक्त टीम ने मौके पर जाकर निरीक्षण किया और घटना स्थल पर फसल अवशेष में आगजनी का होना पाया गया। जिसे किसान हजारी लाल निवासी बरवाला द्वारा जलाया गया।
उन्होंने बताया कि अवशेष जलाने के क्षेत्र का कुल रकबा कनाल 6 और मुरब्बा किला 833//5/15/2 नंबर फसलों के अवशेष जलाना भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 वायु एवं प्रदुषण नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत उल्लंघन है।
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