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मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बुधवार को कहा है कि सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल विधानसभा चुनाव में आदर्श आचार संहिता का पालन करते हुए प्रचार करें। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाता पहचान पत्र के अलावा अन्य 12 पहचान पत्र चिह्नि
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मतदाता सूची में नाम रहने पर मतदाता इनमें से कोई एक भी दिखाकर वोट डाल सकते हैं। कुमार ने सभी मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलों से कहा कि वे अपने स्तर से भी जागरूकता फैलाएं। जागरूकता के अभाव में कोई मतदाता अपने मताधिकार से वंचित न रहे। स्वच्छ, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान में सभी राजनीतिक दलों से सहयोग अपेक्षित है।
ये वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेज का करें इस्तेमाल
- आधार
- मनरेगा जॉब कार्ड
- ड्राइविंग लाइसेंस
- पैन कार्ड
- पासपोर्ट
- फोटो सहित पेंशन दस्तावेज
- केंद्र, राज्य, पीएसयू के सेवा पहचान पत्र
- बैंक-डाकघर के पासबुक
- आरजीआई स्मार्ट कार्ड
- स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड
- यूनिक डिसेबिलिटी आईडी
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