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भोजपुर सीट से भाजपा विधायक सुरेन्द्र पटवा को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। जस्टिस संजय द्विवेदी की कोर्ट ने जिला कोर्ट के उस आदेश को निरस्त कर दिया है, जिसमें कि चेक बाउंस मामले में प्रकरण दर्ज किया गया था। मामले पर सुनवाई करते हुए जिला कोर्ट के पार
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याचिकाकर्ता विधायक सुरेन्द्र कुमार पटवा की तरफ से दायर की याचिका में कहा गया था कि वह एक कंपनी के संचालक मंडल में थे। कंपनी के दिवालिया होने पर मामला नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के समक्ष पहुंचा था। ट्रिब्यूनल ने जून 2021 को कंपनी के संचालकों के खिलाफ लेन-देन के प्रकरण में सुनवाई कर रोक लगा दी थी। इसके बाद आवेदक धर्मेन्द्र वोहरा ने जिला न्यायालय इंदौर के समक्ष धारा 138 के तहत आवेदन दायर किया था। उन्होंने एनसीएलटी के आदेश संबंधित न्यायालय के समक्ष पेश किया था। जिला अदालत ने चेक बाउंस के मामले को अपराध मानते हुए सुनवाई के आदेश जारी किए थे। इसके खिलाफ उन्होंने सत्र न्यायालय में अपील दायर की थी। जिला सत्र न्यायालय द्वारा अपील खारिज किए जाने के कारण उक्त याचिका दायर की गई है।
भाजपा विधायक केस मामले पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के न्याय दृष्टांत को रेखांकित करते हुए साफ किया कि नेशनल लॉ ट्रिब्यूनल का आदेश फर्म व उसके भागीदारों के खिलाफ कार्रवाई को कवर करता है, इसलिए चेक बाउंस का प्रकरण नहीं चलाया जा सकता है। बहरहाल हाईकोर्ट के इस आदेश से भाजपा विधायक को तीन साल बाद राहत मिली है।
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