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मासूम नाबालिग के साथ छेडछाड़ करने के दोषी को 5 साल का कारावास।
बूंदी की पोक्सो कोर्ट ने एक मासूम नाबालिग के साथ छेडछाड़ करने के आरोप में दोषी पाए गए युवक को 5 साल के कठोर कारावास के साथ 30 हजार रुपये के जुर्माने के साथ दंडित किया है।आरोपी मकान मालिक का बेटा है। उसने किराएदार की मासूम नाबालिग पीड़िता के साथ गलत ह
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पीड़िता के साथ घटना सिंतबर 2024 की है। जब फरियादी ने पीड़िता के साथ महिला थाना बूंदी में रिपोर्ट देते हुए बताया कि एक दिन शाम को लगभग 7:00 बजे पीड़िता बाथरुम करने लगी तो उसमें खून आने लगा। उससे बातचीत करने पर गलत हरकत करने की बात पता चली। पीड़िता ने मकान मालिक के लड़के को आरोपी बताया। घटना वाले दिन घर पर कोई नहीं था तभी आरोपी पीड़िता कमरे में ले गया मारपीट के साथ उसने छेड़छाड़ की। रोने पर पीड़िता को जान से मारने की धमकी देकर धमकाया।
रिपोर्ट पर महिला थाना बूंदी ने प्रकरण दर्ज कर बाद जांच के बाद न्यायालय में चालान पेश किया। मामले में बुधवार को न्यायालय पोक्सो क्रम संख्या 1 बूंदी के न्यायाधीश सलीम बदर ने निर्णय सुनाते हुए आरोपी को पांच वर्ष की कठोर कारावास की सजा एवं 30 हजार रुपये अर्थदंड से दण्डित किया है। इस प्रकरण की पैरवी करते हुए विशिष्ट लोक अभियोजक राकेश ठाकौर ने 9 गवाह एवं 24 दस्तावेज पेश कराए ।
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