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फरीदाबाद- नाबालिग को घर में बुलाकर रेप करने और उसका वीडियो बनाकर वायरल करने वाले दो सगे भाईयों को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हेमराज मित्तल की कोर्ट ने 10-10 साल की सजा सुनाई है। दोनों पर कोर्ट ने 80-80 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
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सामान ले जाने के बहाने बुलाया
दोषियों ने मंदिर जाते समय नाबालिग को अपने घर में बुलाकर वारदात को अंजाम दिया था। लीगल सेल के एडवोकेट रविंद्र कुमार गुप्ता ने बताया कि 12 वर्षीय नाबालिग का राजीव कालोनी बल्लभगढ़ निवासी कन्हैया और राहुल से जान पहचान थी। दोनों का एक दूसरे के घर पर भी आना जाना था। एक दिन नाबालिग सुबह के समय मंदिर जा रही थी। रास्ते में राहुल मिला और कहा कि हमारे घर से सामान ले जाना।
प्रतीकात्मक फोटो।
वीडियो बनाकर की वायरल
पीड़िता जब राहुल के घर पहुंची, तो राहुल ने दरवाजे की कुंडी लगा ली और उसके साथ रेप किया। राहुल के बड़े भाई कन्हैया ने इसकी वीडियो भी बना ली। इसके बाद ब्लैकमेल करते हुए कन्हैया ने भी पीड़िता के साथ रेप किया और वीडियो छोटे भाई राहुल ने बनाई। दोषियों से परेशान होकर पीड़िता ने जब उनके परिजनों से शिकायत की, तो उन्होंने पीड़िता के परिवार को जान से मारने की धमकी देते हुए चुप करा दिया।
पुलिस पहले ही दोषियों को भेज चुकी जेल
आखिर में दोषी राहुल ने वीडियो वायरल कर दी। पीड़िता के रिश्ते में लगने वाले भाई के पास जब वीडियो पहुंची, तो उसने नाबालिग के पिता को दिखाया। पिता के पूछने पर पीड़िता ने पूरी घटना बताई। जिस पर पुलिस ने 28 जुलाई 2018 को केस दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मंगलवार को केस की सुनवाई करते हुए कोर्ट दोनों भाइयों को सजा सुनाई।
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