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पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से रेप के मामले में पीड़िता के पिता और दो अन्य को अंतिम सांस तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
पॉक्सो कोर्ट क्रम-2 ने नाबालिग से रेप के एक साल पुराने मामले में फैसला देते हुए पीड़िता के पिता और दो अन्य समेत तीन आरोपियों को अंतिम सांस तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 6 लाख 40 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया गया है।
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विशेष लोक अभियोजक अरविन्द त्यागी ने बताया कि पीड़िता के पिता ने 26 जून 2023 को अटरू थाने में मामला दर्ज कराया था। रिपोर्ट में बताया था कि उसके 15 वर्षीय नाबालिग बेटी 22 जून 2023 रात करीब 10 बजे बिना बताए घर से लापता हो गई। उसने उसके रिश्तेदारी में काफी तलाश किया, लेकिन उसकी नाबालिग बेटी का कोई सुराग नहीं लगा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पुलिस जांच में पीड़िता के 161 के बयान दर्ज करवाई गए।
पीड़िता ने बताया कि उसके पिता ने उसके साथ उसके घर पर ही पूर्व में कई बार दुष्कर्म किया था। इसके बाद धर्मा और अर्जुन उसे बहला फुसलाकर जबरन अपने साथ ले गए। इसके बाद आरोपियों ने नाबालिग के साथ रेप किया। पुलिस ने मामले की जांच के बाद आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया। मामले में पॉक्सो कोर्ट-2 बारां की विशेष न्यायाधीश सोनिया बेनीवाल ने नाबालिग से ज्यादती के आरोपी पिता और आरोपी अर्जुन, धर्मसिंह को अंतिम सांस तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 6 लाख 40 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
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