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निर्वाचन आयोग ने झारखंड विधानसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच एक बड़ा आदेश जारी किया है। आयोग ने झारखंड सरकार से राज्य के कार्यवाहक डीजीपी को हटाने का आदेश दिया है। पढ़ें यह रिपोर्ट…
चुनाव आयोग ने झारखंड सरकार को अनुराग गुप्ता को कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) के पद से तत्काल प्रभाव से हटाने का निर्देश दिया है। सूत्रों ने बताया कि चुनाव आयोग ने एक आदेश जारी किया जिसमें कहा गया है कि कार्यवाहक डीजीपी को कैडर के सबसे वरिष्ठ डीजीपी स्तर के अधिकारी को कार्यभार सौंप देना चाहिए। एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक, राज्य सरकार को शनिवार शाम 7 बजे तक इन निर्देशों की अनुपालन रिपोर्ट देने को कहा गया है।
निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार, झारखंड सरकार को 21 अक्टूबर को सुबह 10 बजे तक IPS अधिकारियों का एक पैनल प्रस्तुत करना है। यह निर्णय पिछले चुनावों के दौरान अनुराग गुप्ता के खिलाफ आयोग को मिली शिकायतों के मद्देनजर लिया गया है। साल 2019 में लोकसभा चुनावों के दौरान पक्षपातपूर्ण आचरण के आरोपों के बाद गुप्ता को झारखंड के एडीजी (स्पेशल ब्रांच) के पद से मुक्त कर दिया गया था।
तब अनुराग गुप्ता को दिल्ली में रेजिडेंट कमिश्नर के कार्यालय में नियुक्त किया गया था। उनके चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक झारखंड लौटने पर रोक लगा दी गई थी। साल 2016 में भी चुनावों के दौरान तत्कालीन अतिरिक्त डीजीपी गुप्ता पर सत्ता के दुरुपयोग के आरोप लगे थे। इस पर आयोग ने एक जांच समिति बनाई थी। इसके निष्कर्षों के आधार पर विभागीय जांच के लिए उनके खिलाफ आरोप पत्र जारी किया गया था।
29 मार्च 2018 को जगन्नाथपुर थाने में आईपीसी की धारा 171(बी)(ई)/171(सी)(एफ) के तहत केस (Case No. 154/18) भी दर्ज किया गया था। साल 2021 में झारखंड सरकार ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 17(ए) के तहत जांच को मंजूरी भी दी थी। बता दें कि निर्वाचन आयोग का कहना है कि झारखंड में होने जा रहे विधानसभा चुनावों के दौरान पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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