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आरोप है कि तत्कालीन बैंक प्रबंधक ने उनके साथ धोखाधड़ी की है और जालसाजी करके 20 हजार रुपये निकाल लिए हैं।
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प्रतीकात्मक तस्वीर
– फोटो : एएनआई
हाथरस के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संजीव कुमार त्रिपाठी के न्यायालय ने बैंक ऑफ इंडिया की सादाबाद शाखा के प्रबंधक के खिलाफ एक मामले में मुकदमा दर्ज किए जाने के आदेश दिए हैं। न्यायालय ने यह आदेश थाना सादाबाद के गांव पट्टी शक्ति सोरई निवासी एक व्यक्ति के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए दिया है।
गांव पट्टी शक्ति सोरई निवासी दलवीर सिंह ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर कहा कि उनका खाता बैंक आफ इंडिया की सादाबाद शाखा में है। वह अपने खाते में काफी समय से लेनदेन कर रहे थे। आठ जनवरी 2023 को दोपहर करीब एक बजे 10 हजार रुपये, रात्रि में दोबारा 10 हजार रुपये किसी जालसाज ने बैंक कर्मचारी से मिलकर निकाल लिए। उन्हें इसकी जानकारी 17 फरवरी 2023 को बैंक जाकर हुई तो उन्होंने इसकी शिकायत बैंक प्रबंधक और अन्य कर्मचारियों से की तो उन्होंने टालमटोल कर दी और कुछ दिन बाद आने को कहा।
उन्होंने इसके बाद कई बार बैंक प्रबंधक को प्रार्थना पत्र दिए और बैंक के कई चक्कर लगाए, लेकिन आज तक रुपये वापस नहीं मिले। आरोप है कि तत्कालीन बैंक प्रबंधक ने उनके साथ धोखाधड़ी की है और जालसाजी करके 20 हजार रुपये निकाल लिए हैं। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संजीव कुमार त्रिपाठी के न्यायालय में हुई। न्यायालय ने प्रभारी निरीक्षक थाना सादाबाद को निर्देशित किया है कि वह विपक्षी के विरुद्ध उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विवेचना कराया जाना सुनिश्चित करें।
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