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दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को विकिपीडिया को फटकार लगाई है। कोर्ट ने यूजर की जानकारी खुलासा करने को लेकर लताड़ लगाई और एग्रीगेटर के खिलाफ मानहानि की याचिका पर सुनवाई कर रहे जज पर दबाव बनाने की उसकी कोशिशों की भी निंदा की।
दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को विकिपीडिया को फटकार लगाई है। कोर्ट ने यूजर की जानकारी खुलासा करने को लेकर लताड़ लगाई और एग्रीगेटर के खिलाफ मानहानि की याचिका पर सुनवाई कर रहे जज पर दबाव बनाने की उसकी कोशिशों की भी निंदा की। चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस तुषार राव गेडेला की पीठ ने विकिपीडिया के वकील से कहा, ‘हम आपको चेतावनी दे रहे हैं। आप दुनिया की सबसे पावरफुल इकाई हो सकते हैं, लेकिन हम एक ऐसे देश में रहते हैं जो कानून के शासन से चलाया जाता है।’
विकिपीडिया पर एक समाचार एजेंसी द्वारा दायर मानहानि के मामले में यूजर की जानकारी का खुलासा करने के सिंगल जज की पीठ के आदेश के खिलाफ याचिका को चुनौती पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह टिप्पणी की। कोर्ट ने उन यूजर्स की पहचान मांगी थी जिन्होंने कथित तौर पर समाचार एजेंसी के विकिपीडिया पेज पर अपमानजनक एडिट किया था। बेंच यह जानकर हैरान रह गई कि मामला विचाराधीन होने के बावजूद विकिपीडिया के एक पेज पर मामले को लेकर टिप्पणी की गई थी।
नाराज बेंच ने विकिपीडिया के वरिष्ठ वकील अखिल सिब्बल से कहा, ‘इस पेज को किसने बनाया? आप अपने मुवक्किल को गरिमा और शिष्टाचार बनाए रखने के लिए नियंत्रित नहीं कर पाए। आप किसी जज को इस तरह से धमका नहीं सकते या दबाव नहीं बना सकते। इस पेज को हटाना होगा, अन्यथा हम आपकी बात नहीं सुनेंगे।’ सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की उस दलील को खारिज कर दिया जिसमें कथित रूप से अपमानजनक एडिट करने वाले यूजर्स की पहचान उजागर करने का विरोध किया गया था।
टीओआई की रिपोर्ट के अनुसार, जब वकील ने यूजर्स की पहचान गुप्त रखने की मांग की और इस पहलू पर सुनवाई का अनुरोध किया, तो अदालत ने सिब्बल से कहा, ‘आपका सिस्टम किसी को बदनाम करने का मुखौटा नहीं हो सकता। यदि कोई यूजर कह रहा है कि समाचार संगठन रॉ के लिए काम करता है और पाकिस्तान के खिलाफ है, तो आप उन्हें खतरे में डाल रहे हैं। आप खुद को उनकी जगह रखकर देखिए।’ मानहानि केस में विकिपीडिया पर आरोप लगा है कि उसने समाचार एजेंसी को सरकार के लिए ‘प्रोपेगैंडा टूल’ के तौर पर रेफर करते हुए अपमानजनक एडिट की अनुमति दी।
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