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दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने धूल रोधी अभियान के तहत सोमवार को पीतमपुरा में खेल परिसर के निर्माण स्थल का औचक निरीक्षण किया। गोपाल राय के इस निरीक्षण के दौरान निर्माण स्थल पर धूल नियंत्रण से संबंधित अनियमितताएं पाई गईं।
दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने धूल रोधी अभियान के तहत सोमवार को पीतमपुरा में खेल परिसर के निर्माण स्थल का औचक निरीक्षण किया। गोपाल राय के इस निरीक्षण के दौरान निर्माण स्थल पर धूल नियंत्रण से संबंधित अनियमितताएं पाई गईं। उन्होंने डीपीसीसी को निर्माण कार्य करने वाली एक निजी कंपनी पर 50 हजार रुपये जुर्माना लगाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही डीपीसीसी की ओर से जारी नोटिस का संतोषजनक जवाब नहीं देने पर प्रतिदिन के हिसाब से आर्थिक जुर्माना भी लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि निर्माण स्थलों पर धूल नियंत्रण के 14 नियमों को लागू करना जरूरी है।
गोपाल राय ने बताया कि दिल्ली सरकार की ओर से उठाए गए कड़े कदमों की वजह से दिल्ली में वायु प्रदूषण में लगातार सुधार हो रहा है। पिछले नौ सालों में वायु प्रदूषण में 34.6 फीसदी की कमी देखी गई है। सर्दी के मौसम में होने वाले प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए 25 सितंबर को 21 फोकस पॉइंट पर आधारित विंटर एक्शन प्लान की घोषणा की गई थी। दिल्ली में वायु प्रदूषण में और सुधार लाने के लिए विंटर एक्शन प्लान के तहत सरकार ने 7 अक्टूबर से अगले एक महीने तक धूल रोधी अभियान शुरू की है।
खुद पंजीकरण कराना अनिवार्य गोपाल राय ने कहा कि इस अभियान की निगरानी के लिए 13 विभागों की 523 टीमें तैनात की गई हैं। सीएंडडी पोर्टल पर 500 वर्ग मीटर से अधिक वाले सभी निर्माण स्थलों को खुद पंजीकरण करना अनिवार्य कर दिया गया है। धूल प्रदूषण रोकने के लिए 85 मैकेनिकल रोड स्वीपिंग (एमआरएस) मशीनों और 500 वॉटर स्प्रिंकलर तैनात की गई है।
किस नियम को तोड़ने पर कितना जुर्माना
● सीएंडडी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं करने पर 20,000 वर्ग मीटर से कम क्षेत्र वाले निर्माण प्रोजेक्ट पर एक लाख और 20 हजार वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र वाले निर्माण प्रोजेक्ट पर दो लाख रुपये जुर्माना लगाया जाएगा
● एंटी स्मॉग गन नहीं लगाने पर 7,500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लगाया जाएगा
● निर्माण साइट्स पर धूल रोधी उपाय नहीं करने पर 500 वर्ग मीटर से कम क्षेत्र वाले निर्माण प्रोजेक्ट पर 7,500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से और उससे अधिक क्षेत्र वाले निर्माण स्थलों पर 15000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लगाया जाएगा
● निर्माण सामग्री ले जा रहे वाहनों को ढंकना जरूरी है। उल्लंघन होने पर 7,500 का जुर्माना लगेगा
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