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दिल्ली हाई कोर्ट के ट्रिब्यूनल ने जमात-ए-इस्लामी (JEI), जम्मू और कश्मीर संगठन पर लगाए गए प्रतिबंध को वैध ठहराया है। कोर्ट ने माना कि यह संगठन आंतरिक सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरनाक गतिविधियों में शामिल है, जिससे देश की एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचने की आशंका है।
फरवरी में पांच और वर्षों के लिए प्रतिबंधित किए गए इस समूह के कुछ सदस्यों ने हाल ही में जम्मू और कश्मीर में संपन्न विधानसभा चुनावों में भाग लिया था। इससे यह अटकलें लगाई जाने लगीं थीं कि इस संगठन पर UAPA (गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम 1967) के तहत लगाया गया प्रतिबंध सरकार द्वारा वापस लिया जा सकता है।
संगठन को अवैध घोषित करते हुए गृह मंत्रालय ने इसके खिलाफ दर्ज 47 मामलों को सूचीबद्ध किया था। इनमें धन जमा करने के साथ ही हिंसक और अलगाववादी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए NIA के मामले भी शामिल थे।
गृह मंत्रालय ने कहा था कि JEI द्वारा जमा किए फंड का इस्तेमाल हिज्ब-उल-मुजाहिदीन, लश्कर-ए-तैयबा और अन्य आतंकवादी संगठनों के सक्रिय कार्यकर्ताओं और सदस्यों ने अपने कार्यकर्ताओं के एक सुस्थापित नेटवर्क के माध्यम से हिंसक विरोध प्रदर्शन आयोजित करने, सार्वजनिक अशांति और सांप्रदायिक विद्वेष पैदा करने के लिए भी किया, जिससे जम्मू-कश्मीर और पूरे देश में भय और असुरक्षा की भावना पैदा हुई।.
जमात-ए-इस्लामी के सदस्यों और कार्यकर्ताओं के खिलाफ एक और NIA मामला दर्ज किया गया था, जिसमें अल-हुदा एजुकेशनल ट्रस्ट (AHET) का मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमीर मोहम्मद शम्सी भी शामिल था, जिसने फरवरी, 2019 में प्रतिबंध के बाद भी AHET, राजौरी के माध्यम से JEL के नाम पर धन प्राप्त किया था।
AHET का गठन JEI के शीर्ष नेतृत्व द्वारा किया गया था, जिसमें आरोपी अमीर मोहम्मद शम्सी भी शामिल था। वह AHET के ट्रस्टी था। गृह मंत्रालय ने यह भी कहा कि JEI आतंकवादी संगठनों के साथ घनिष्ठ संपर्क में है और लगातार जम्मू-कश्मीर और अन्य जगहों पर उग्रवाद और उग्रवाद का समर्थन कर रहा है।
गृह मंत्रालय के अनुसार, JEI J&K भारतीय क्षेत्र के एक हिस्से को भारतीय संघ से अलग करने के दावों का समर्थन कर रहा है। वह भारत की क्षेत्रीय अखंडता को बाधित करने के उद्देश्य से गतिविधियों और अभिव्यक्तियों में लिप्त होकर इस उद्देश्य के लिए लड़ रहे आतंकवादी और अलगाववादी समूहों का समर्थन कर रहा है। यह देश में असंतोष पैदा करने के उद्देश्य से राष्ट्र विरोधी और विध्वंसक गतिविधियों में शामिल है।
जेईएल जेएंडके के कथित सदस्यों में से एक असद उल्लाह मीर अपने वकील के माध्यम से न्यायाधिकरण के समक्ष पेश हुआ और दावा करते हुए कहा कि यह एक लिखित संविधान वाला सामाजिक-धार्मिक संगठन है। यह शांतिपूर्ण संवैधानिक साधनों के लिए प्रतिबद्ध है और इसका आतंकवादी संगठनों से कोई संबंध नहीं है और न ही यह किसी भी रूप में उग्रवाद का समर्थन करता है।
मीर ने यह भी कहा कि समूह की स्थापना 1953 में इस्लाम के प्रचार के लिए की गई थी और ऐसा करके यह संप्रदाय, भाषा, रंग, नस्ल, राष्ट्र या देश के आधार पर भेदभाव किए बिना सभी लोगों को अपनी दावत (इस्लाम का निमंत्रण) देता है। जमात-ए-इस्लामी के सदस्य ने कहा कि संगठन के संविधान ने कभी भी हिंसा का समर्थन नहीं किया है। उसने कहा कि जमात-ए-इस्लामी ने हमेशा लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लिया है।
मीर ने कहा कि 1969 में इसने नगर निगम और पंचायत चुनावों में भाग लिया था और 1971 में लोकसभा चुनाव लड़ा था, जिसमें इसने 1 लाख से अधिक वोट हासिल किए थे। 1972 में संगठन के पांच सदस्य जम्मू-कश्मीर विधानसभा के सदस्य चुने गए। 1977 में संगठन का एक सदस्य विधानसभा के लिए चुना गया। ट्रिब्यूनल को बताया गया कि 1983 में जमात-ए-इस्लामी, जम्मू-कश्मीर का कोई भी सदस्य राज्य विधानसभा के लिए नहीं चुना गया, हालांकि संगठन ने 20 निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ा था।
‘1987 में, जमात-ए-इस्लामी, जम्मू-कश्मीर के दो सदस्य विधानसभा के लिए चुने गए थे और 1975 में आपातकाल लागू होने के बाद इसे पहली बार गैरकानूनी घोषित किया गया था। उस समय जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने केंद्र सरकार से इस संगठन को गैरकानूनी घोषित करवा लिया था, क्योंकि यह राज्य में उनका एकमात्र गंभीर प्रतिद्वंद्वी था। समूह ने अपने वकील के माध्यम से प्रस्तुत किया कि आपातकाल समाप्त होने के बाद, केंद्र में नई सरकार के चुनाव के साथ ही संगठन को गैरकानूनी घोषित करने का आदेश हटा दिया गया।’
इसने न्यायाधिकरण के समक्ष यह भी प्रस्तुत किया कि समूह ने 1987 के चुनावों में भाग लिया था और 22 उम्मीदवार खड़े किए थे। हालांकि 1987 के चुनावों में धांधली हुई थी, जिसके परिणामस्वरूप संगठन से केवल दो सदस्य ही चुने गए। यह बात सबको पता है कि 1987 के चुनावों में धांधली हुई थी और इसे पूर्व उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री श्री लालकृष्ण आडवाणी ने अपनी आत्मकथा ‘माई कंट्री माई लाइफ’ और कई अन्य लोगों ने भी स्वीकार किया है।
JEI ने कहा, ‘हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने लोकसभा में जम्मू-कश्मीर आरक्षण अधिनियम के संशोधन विधेयक को पेश करते हुए यह भी कहा कि कश्मीर में पिछली कांग्रेस सरकार द्वारा हास्यास्पद चुनाव कराए गए थे।’ JEI J&K ने कहा कि 1987 के चुनावों में व्यापक धांधली के बाद ही उसने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की गारंटी मिलने तक चुनाव न लड़ने का फैसला किया था।
हालांकि, दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस नवीन चावला की अध्यक्षता वाले न्यायाधिकरण ने निष्कर्ष निकाला कि न्यायाधिकरण को लगता है कि यूएपीए की धारा 3(1) के तहत JEI J&K को गैरकानूनी संगठन घोषित करने के लिए पर्याप्त औचित्य है और केंद्र सरकार द्वारा 27 फरवरी की अधिसूचना के माध्यम से यूएपीए की धारा 3(3) के प्रावधान का सहारा लेना उचित था।
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