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गृह मंत्रालय ने सिख फॉर जस्टिस (एसएफजे) को गैरकानूनी संगठन घोषित किया हुआ है, जिसमें बताया गया है कि इस संगठन की भारत की संप्रभुता व क्षेत्रीय अखंडता को बाधित करने के उद्देश्य से राष्ट्र-विरोधी और विध्वंसक गतिविधियों में संलिप्त मिली है। अतिरिक्त महा
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इन निर्देशों में बताया गया है कि गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 की धारा-3 की धारा (1) व (3) के तहत सिख फॉर जस्टिस (एसएफजे) को आगामी पांच साल के लिए गैरकानूनी संगठन घोषित किया गया है। उपायुक्त धीरेंद्र खड़गटा ने जिलावासियों से अपील की है कि जिला के जागरूक लोग ऐसे गैरकानूनी संगठनों की गतिविधियों से बचकर रहें। ऐसे संगठन से किसी भी प्रकार से न जुड़ें तथा इस संबंध में सोशल मीडिया पर भी कोई पोस्ट आदि शेयर न करें। इस संगठन के प्रचार-प्रसार का हिस्सा न बने तथा इसकी किसी भी प्रकार की गतिविधि में शामिल न हों।
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