[ad_1]
नूंह में ग्रीन पटाखों को छोड़कर अन्य पटाखों के निर्माण, बिक्री व उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। त्योहार के दिन रात 8 से 10 बजे तक ही पटाखे फोड़ सकेंगे। कलेक्टर धीरेंद्र खड़गटा ने इस इस संबंध में आदेश जारी किया है।
.
उन्होंने कहा कि यह आदेश 22 अक्टूबर से 31 जनवरी 2025 तक लागू रहेगा। जिलाधीश धीरेंद्र खड़गटा ने जारी आदेश में कहा कि आने वाली सर्दियों के दिनों में विशेष रूप से अक्टूबर से जनवरी के महीनों में वायु प्रदूषण में वृद्धि की संभावना अधिक रहती है, जिससे गंभीर स्वास्थ्य समस्या भी उत्पन्न होती है।
उच्च वायु प्रदूषण लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव के साथ गंभीर पर्यावरण जोखिम पैदा करता है, विशेष रूप से बच्चों, बुजुर्गों और पहले से मौजूद श्वसन और हृदय रोग से पीड़ित लोगों के लिए।
गत वर्षों के अनुभव से स्पष्ट है कि दिवाली, गुरुपर्व, क्रिसमस, नए साल की पूर्व संध्या आदि त्योहारों के दौरान पटाखे फोड़ने से न केवल हवा में धातु के कण, खतरनाक विषाक्त पदार्थ, हानिकारक रसायन और हानिकारक गैस फैल जाती है, बल्कि परिवेशी वायु में कण पदार्थ की सांद्रता भी बढ़ जाती है और इससे प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ जाता है।
ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय व माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा भी लोगों के स्वास्थ्य को किसी भी वाणिज्यिक या अन्य हितों से ऊपर रखने बारे निर्देश दिए गए हैं।
[ad_2]
Source link