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दिल्ली में नए आपराधिक कानूनों के तहत कोर्ट ने पहला फैसला चोरी के मामले में सुनाया है। इस बारे में जानकारी देते हुए शनिवार को दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि नए आपराधिक कानूनों यानी भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत सजा सुनाते हुए अदालत ने 20 वर्षीय व्यक्ति को चोरी के मामले में दोषी करार दिया है।
अधिकारियों ने बताया कि उसे तीन महीने की सजा सुनाई गई है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार शकरपुर निवासी नीरज पर 1 जुलाई से लागू भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के नए कानूनों के तहत चोरी का मामला दर्ज किया गया था। पुलिस उपायुक्त (रोहिणी) जीएस सिद्धू ने बताया कि रोहिणी के बुध विहार इलाके में एक घर से कुछ ज्वेलरी और कीमती सामान लेकर भागने के आरोप में नीरज के खिलाफ 9 जुलाई को धारा 305(ए)/332(सी)/3(5) के तहत चोरी का मामला दर्ज किया गया था।
अधिकारी ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर के रूप में नीरज की पहचान होने के बाद अगले दिन उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। सुनवाई के दौरान रोहिणी की एक अदालत में नीरज के खिलाफ आरोप तय किए गए। अधिकारी ने बताया कि अदालत को रिकॉर्ड में पर्याप्त सबूत मिलने के बाद यह साबित हो गया कि अपराध नीरज ने ही किया है। अदालत ने उसे दोषी करार दिया और 9 सितंबर को उसे तीन महीने की सजा सुनाई। डीसीपी ने एक बयान में कहा कि दिल्ली में नए आपराधिक कानूनों के तहत यह पहली सजा है।
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