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दिल्ली हाईकोर्ट से एक व्यक्ति को बड़ी राहत मिली है। शख्स के खिलाफ कई आपराधिक मामले लंबित हैं। कोर्ट ने कहा कि केवल आपराधिक मामले लंबित रहने से कोई व्यक्ति विदेश में लॉन्ग-टर्म अवसर तलाशने के अपने अधिकार का प्रयोग करने से अयोग्य नहीं हो जाता।
दिल्ली हाईकोर्ट से एक व्यक्ति को बड़ी राहत मिली है। शख्स के खिलाफ कई आपराधिक मामले लंबित हैं। कोर्ट ने कहा कि केवल आपराधिक मामले लंबित रहने से कोई व्यक्ति विदेश में लॉन्ग-टर्म अवसर तलाशने के अपने अधिकार का प्रयोग करने से अयोग्य नहीं हो जाता। कोर्ट ने पासपोर्ट अधिकारियों को दो हफ्ते के अंदर ऐसे व्यक्ति को (पीसीसी) जारी करने का भी निर्देश दिया, जिसके खिलाफ आपराधिक मामले लंबित हैं और उसे वहां बिजनेस सेटअप करने के लिए कनाडाई अधिकारियों को एक दस्तावेज पेश करने की जरूरत है।
कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता के अधिकारों और हितों को एक संप्रभु इकाई के तौर पर अधिकारियों के दायित्व के साथ बैलैंस किया जाना चाहिए। कोर्ट ने निर्देश दिया कि आरोपी व्यक्ति को एक पीसीसी जारी की जाए जिसमें उसके खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों का स्पष्ट रूप से उल्लेख हो और साथ ही यह फैक्ट भी हो कि उसने आवश्यर राशि जमा करके रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर (आरपीएफसी) के आदेश का अनुपालन किया है।
जस्टिस संजीव नरूला ने एक अक्टूबर को पारित आदेश में कहा, ‘इससे कनाडाई अधिकारियों को उनके वीजा आवेदन के मूल्यांकन के लिए पूरी तरह से पारदर्शिता मिलेगी। आज से दो हफ्ते के अंदर पीसीसी जारी की जाएगी।’ अदालत ने कहा कि दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार, व्यक्ति को पीसीसी देने से इनकार करने का एकमात्र आधार याचिकाकर्ता के खिलाफ लंबित एफआईआर थी। कोर्ट ने कहा, ‘हालांकि, इस बात पर जोर दिया जाना चाहिए कि किसी आपराधिक मामले के लंबित रहने मात्र से कोई व्यक्ति विदेश में लॉन्ग-टर्म अवसर प्राप्त करने के अपने अधिकार का प्रयोग करने के लिए खुद ही अयोग्य नहीं हो जाता।’
याचिकाकर्ता, जो वैध पासपोर्ट वाला एक भारतीय नागरिक है, ने अदालत में याचिका दायर कर अधिकारियों द्वारा उसे पीसीसी जारी करने से इनकार करने को चुनौती दी। कनाडा में स्टार्ट-अप वीजा प्रोग्राम के तहत आवेदन करने के लिए जरूरी था, जहां वह एक बिजनेस सेटअप करना चाहता है। याचिका में कहा गया कि कनाडाई वीजा नियमों के अनुसार, किसी आवेदक को कनाडा में बिजनेस स्थापित करने के लिए अपने रेसीडेंस देश से पीसीसी प्रस्तुत करना होगा।
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