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जगदीश टाइटलर ने ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को चुनौती देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिसमें 1984 के सिख विरोधी दंगों से संबंधित हत्या और अन्य अपराधों के लिए उनके खिलाफ आरोप तय किए गए हैं।
कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर ने 1984 के सिख विरोधी दंगों के दौरान पुल बंगश इलाके में तीन लोगों की हत्या से संबंधित एक मामले में सत्र अदालत के आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है। निचली अदालत ने 1984 के दंगों से संबंधित हत्या और अन्य अपराधों के लिए उनके खिलाफ आरोप तय किए गए हैं। टाइटलर के खिलाफ लगाए गए आरोपों में गैरकानूनी तरीके से इकट्ठा होना, दंगा करना और दुश्मनी को बढ़ावा देना शामिल है। जगदीश टाइटलर ने याचिका में कहा है कि आरोप तय करने का आदेश विकृत और अवैध है।
इसमें विवेक का अभाव है। सत्र अदालत ने आरोप के बिंदु पर कानून के स्थापित सिद्धांतों की अनदेखी की है। याचिका में कहा गया है कि जिन आधारों पर इस तरह के आरोप लगाए गए हैं, उनका कोई आधार नहीं है। याचिकाकर्ता के खिलाफ लगाए गए आरोपों की पुष्टि करने के लिए कोई विश्वसनीय सबूत नहीं हैं। न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी की पीठ मंगलवार को इस मामले की सुनवाई करेगी।
20 मई, 2023 को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने 1984 के दंगों के सिलसिले में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था। सीबीआई ने टाइटलर पर एक नवंबर 1984 को आजाद मार्केट के पुल बंगश गुरुद्वारा में एकत्रित भीड़ को भड़काने और उकसाने का आरोप लगाया। साथ ही आरोप लगाया कि भीड़ ने गुरुद्वारा को जला दिया और ठाकुर सिंह, बादल सिंह और गुरचरण सिंह की हत्या कर दी।
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