[ad_1]
देश की राजधानी दिल्ली में अगले 6 दिनों के लिए धारा-163 लागू कर दी गई है। पहले इसे धारा-144 के नाम से जाना जाता था। धारा-163 लगने के साथ ही दिल्ली में अब 6 दिनों के लिए सब कुछ सामान्य नहीं रहने वाला है। इस दौरान प्रशासन द्वारा कई चीजों पर पाबंदी भी लगाई गई है। बता दें कि दिल्ली पुलिस को खूफिया रिपोर्ट्स मिली थीं, जिसको देखते हुए पूरी दिल्ली में धारा-163 लागू करने का फैसला लिया गया है।
त्योहारी सीजन को देखते हुए दिल्ली के बाजारों में काफी भीड़ रहने वाली है। इसी दौरान जम्मू-कश्मीर और हरियाणा में चुनाव हो रहे हैं। चुनावों के साथ ही वक्फ अमेंडमेंट बिल, शाही ईदगाह मामले को देखते हुए शांति बनाए रखने के लिए यह फैसला लिया गया है। इसके अलावा 2 अक्टूबर को दो महान हस्तियों की जयंती होने के कारण राजधानी में कई वीआईपी मूवमेंट के चलते भी यह फैसला लिया गया है। प्रशासन को इस दौरान शांति का माहौल बिगाड़ने की आशंका है और पुलिस को इसकी खूफिया रिपोर्ट्स भी मिली हैं। दिल्ली में धारा-163, 5 अक्टूबर तक लागू रहेगी।
किन चीजों पर रहेगी पाबंदी
अब अगले 6 दिनों के लिए दिल्ली पुलिस पूरी तरह से चौकन्नी रहेगी। इस दौरान दिल्ली में पांच लोगों के साथ इकट्ठा होने पर पाबंदी रहेगी। इस दौरान हथिया साथ रखने, लाठी-डंडे भी साथ रखने पर रोक लगाई गई है। धारा-163 के तहत कई चीजों पर रोक लगाई गई है।
बीएनएस की धारा-163 लागू करने के लिए दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने आदेश दिया। इस दौरान सुरक्षाबलों के अलावा किसी को भी हथियार लेकर चलने की इजाजत नहीं होगी। इसके साथ ही ऐसी चीजों पर भी पाबंदी रहेगी, जिससे हमलाकर दूसरों को घायल किया जा सकता हो। ये पाबंदियां अगले महीने की पांच तारीख तक लागू रहेंगी। इसके बाद चीजें पहले की तरह ही सामान्य हो जाएंगी।
[ad_2]
Source link